ELECTION NEWS-पोस्टल बैलेट फेसबुक पर अपलोड किये जाने के मामले में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज

भ्रामक सूचना सोशल मीडिया पर साझा न करें. उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसे कृत्य कानूनी अपराध की श्रेणी में आते हैं,

-सोशल मीडिया पर मतदान किए गए पोस्टल बैलेट का फोटो साझा कर गोपनीयता भंग करने वालों पर प्राथमिकी दर्ज किशनगंज बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के अंतर्गत एमसीएमसी (मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मॉनिटरिंग कमेटी) द्वारा सोशल मीडिया, टीवी एवं प्रिंट मीडिया के माध्यम से प्रसारित पैड न्यूज़, फेक न्यूज़ तथा विज्ञापनों पर सतत निगरानी रखी जा रही है. इसी क्रम में संजीद आलम, सादिक अनवर एवं अन्य व्यक्तियों के द्वारा अपने मोबाइल से पोस्टल बैलेट मत पत्र का मतदान किया हुआ फोटो खींचकर फेसबुक पर अपलोड किया गया. इस कृत्य से न केवल मतदान की गोपनीयता भंग हुई है बल्कि इससे आम मतदाताओं के बीच भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर मतदान प्रक्रिया को भी प्रभावित करने का प्रयास किया गया.इस मामले पर तत्काल संज्ञान लेकर सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी-सह-अंचल अधिकारी, किशनगंज के द्वारा संबंधित थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है. प्राथमिकी संख्या 597/25 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 128, 131 एवं 132, साथ ही भारतीय दंड संहिता की धारा 174 तथा आईटी एक्ट, 2000 की धारा 66 ई के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी है.जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी विशाल राज ने सभी जिलेवासियों से अपील की है कि वे मतदान की गोपनीयता का सम्मान करें एवं किसी भी प्रकार का आपत्तिजनक फोटो व वीडियो या अन्य भ्रामक सूचना सोशल मीडिया पर साझा न करें. उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसे कृत्य कानूनी अपराध की श्रेणी में आते हैं, तथा दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी. सभी लोग हर हाल में आदर्श आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित करें.

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By AWADHESH KUMAR

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