जन निर्माण केंद्र व प्रशासन के सहयोग से थमा बाल विवाह

जन निर्माण केंद्र व प्रशासन के सहयोग से थमा बाल विवाह

किशनगंज. जिले के ठाकुरगंज प्रखंड अंतर्गत पाठामारी थाना क्षेत्र में दल्लेगांव और चुरली पंचायत के बीच एक नाबालिग लड़के-लड़की की शादी की सूचना पर जन निर्माण केंद्र और प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई की. जन निर्माण केंद्र, किशनगंज प्रशासन को मिली जानकारी के आधार पर बाल संरक्षण इकाई के सहायक निदेशक रवि शंकर तिवारी के निर्देश पर स्थानीय थाना और जनप्रतिनिधियों ने संयुक्त रूप से बाल विवाह को रोकने में सफलता हासिल की. इस अवसर पर मुखिया प्रतिनिधि, सरपंच, वार्ड सदस्य, पंच सदस्य और पुलिस बल की मौजूदगी में शादी को रोका गया. अभिभावकों से शपथ पत्र भरवाकर हस्ताक्षर करवाए गए, जिसमें उन्होंने भविष्य में बाल विवाह न कराने का वचन दिया. संस्था के जिला परियोजना समन्वयक मोहम्मद मुजाहिद आलम ने बताया कि बाल विवाह कानूनी अपराध है. बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अनुसार, लड़की की उम्र 18 वर्ष और लड़के की उम्र 21 वर्ष से कम होने पर शादी नहीं की जा सकती है. उन्होंने ग्रामीणों से कहा कि इस नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी.

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Published by: Awadhesh kumar

अवधेश कुमार विगत 25 वर्षों से पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं. इन्होंने बतौर पत्रकार अपने कैरियर की शुरूआत वर्ष 2001 से की. उसके बाद विगत 15 वर्षो से प्रभात खबर, किशनगंज के कार्यालय प्रभारी के रूप में कार्यरत हैं. इनकी रूचि राजनीतिक, सामाजिक व अपराध से जुड़ी खबरों में है.

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