लोक अदालत बेहतर विकल्प: पांडेय

किशनगंज : मेल-जोल से सुलहनीय वादों के निबटारे का बेहतर विकल्प लोक अदालत है़ आगामी 12 नवंबर को व्यवहार न्यायालय परिसर में निर्धारित राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी विवाद को खत्म करने की अपील करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सह अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय सत्येंद्र पांडे ने कहा कि लोक […]

किशनगंज : मेल-जोल से सुलहनीय वादों के निबटारे का बेहतर विकल्प लोक अदालत है़ आगामी 12 नवंबर को व्यवहार न्यायालय परिसर में निर्धारित राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी विवाद को खत्म करने की अपील करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सह अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय सत्येंद्र पांडे ने कहा कि लोक अदालत नि:शुल्क और त्वरित मुकदमों का निबटारा करती है़ जिला विधिक सेवा प्राधिकार का सचिव श्री पांडे ने कहा कि लोक अदालत की खासियत है

कि इस अदालत में लिये गये फैसले को कहीं और चुनौती नहीं दी जा सकती है़ उन्होंने कहा कि कार्यपालिका के स्तर से भी इस राष्ट्रीय लोक अदालत का प्रचार प्रसार किया जा रहा है़ उन्होंने कहा कि जिला दंडाधिकारी स्वयं अपने स्तर से अपने अधीनस्थ अधिकारियों को गांव-गांव तक 12 नवंबर को होने वाली लोक अदालत में आने के प्रति ग्रामीणों को जागरूक करने का निर्देश दिये है़ उन्होंने कहा कि आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक ऋण, एनआइ एक्ट 138, रिकवरी सूट

, नीलाम पत्र वाद, विद्युत विभाग से संबंधित, न्यायालय में लंबित सुलहनीय दिवानी व फौजदारी वाद, मनरेगा, राजस्व, दाखिल खारिज, टेलीकॉम ऋण, मोटर दुर्घटना दावा वाद, परिवार न्यायालय, श्रम विभाग, नाप तौल, भू अर्जन, नगर परिषद आदि से संबंधित मामलों का निष्पादन किया जायेगा़ इस अवसर पर एसीजीऐ द्वितीय प्रवाल दत्ता भी मौजूद थे़

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >