किशनगंज : मतदान तिथि के दो दिन पूर्व जिले के सभी सरकारी लाइसेंसी शराब दुकानें बंद कर रहेंगी. मतदान समाप्ति तक शराब पर पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा. यह बातें जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम अनिमेष कुमार पराशर ने कही. शुक्रवार को वे समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में पत्रकारों से मुखातिब थे.
श्री पराशर ने कहा कि धारा 144 के तहत मतदान शुरू होने से 48 घंटे पहले प्रचार-प्रसार बंद कर दिया जायेगा. उन्होंने कहा कि लोग मतदान केंद्र तक पहुंचे और उन्हें आने-जाने में कठिनाई का सामना नहीं हो इसके लिए यदि उनके पास निजी वाहन है तो वे मतदान केंद्र से 100 मीटर की दूरी तक ले जा सकते है. जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि अधिक से अधिक मतदान हो इसके लिए मतदान कर्मियों को पूर्ण रूप से प्रशिक्षित किया गया है.
जिससे वे तीव्र गति से मतदान करवा सके. उन्होंने बताया कि सभी आम लोगों एवं मतदाताओं को किसी भी तरह की शिकायत हो या गड़बड़ी की सूचना देनी हो इसके लिए सभी विधानसभा क्षेत्र के लिए अलग अलग कंट्रोल रूप का नंबर जारी किया गया है. वे कंट्रोल रूम के फोन नंबर पर सीधे मुझे सूचना दे सकते है.
