आदर्श आचार संहिता मामले में एनडीए प्रत्याशी व अभिकर्ता पर प्राथमिकी दर्ज

आदर्श आचार संहिता मामले में एनडीए प्रत्याशी व अभिकर्ता पर प्राथमिकी दर्ज

खगड़िया. आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में एनडीए प्रत्याशी राजेश वर्मा व उनके अभिकर्ता आलोक कुमार विद्यार्थी के विरुद्ध सिमरी बख्तियारपुर सीओ शुभम वर्मा ने प्राथमिकी दर्ज कराई है. दर्ज प्राथमिकी में अंचलाधिकारी ने कहा कि एनडीए प्रत्याशी राजेश वर्मा के निर्वाचन अभिकर्ता आलोक कुमार विद्यार्थी द्वारा बीते 1 मई को 25 खगड़िया, 76- सिमरी बख्तियारपुर विधान सभा क्षेत्र के नगर के उच्च विद्यालय मैदान में 11:40 पूर्वाह्न से लेकर 12:40 अपराह्न तक चुनावी सभा की अनुमति सहायक निर्वाची से लिया गया था. इसके बावजूद निर्धारित समय 12:40 अपराह्न के बाद भी 01:37 अपराह्न तक सभा आयोजित की गयी. जो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है. निर्धारित समय 12:40 अपराह्न के बाद भी सभा को संबोधित किया गया है. आदर्श अचार संहिता उल्लंघन किए जाने के मामले में लोजपा रामविलास पार्टी से उम्मीदवार राजेश वर्मा और सभा के लिए आवेदन देने वाले अभिकर्ता आलोक कुमार विद्यार्थी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गयी है. थानाध्यक्ष सुबोध कुमार ने बताया कि अंचलाधिकारी से प्राप्त आवेदन पर आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में प्राथमिकी दर्ज कर छानबीन की जा रही है.

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