नप चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग का आदेश जारी

खगड़िया : नगर पालिका चुनाव 2017 में प्रत्याशियों के प्रस्तावक व समर्थक से संबंधित गाइड लाइन राज्य निर्वाचान आयोग ने जारी कर दी है. आयोग ने सरकारी व मानदेय कर्मियों के समर्थक व प्रस्तावक बनने पर स्पष्ट रोक लगयी है. जानकारी के अनुसार केंद्र या राज्य सरकार या फिर किसी स्थानीय प्राधिकार से पूर्णत: या […]

खगड़िया : नगर पालिका चुनाव 2017 में प्रत्याशियों के प्रस्तावक व समर्थक से संबंधित गाइड लाइन राज्य निर्वाचान आयोग ने जारी कर दी है. आयोग ने सरकारी व मानदेय कर्मियों के समर्थक व प्रस्तावक बनने पर स्पष्ट रोक लगयी है. जानकारी के अनुसार केंद्र या राज्य सरकार या फिर किसी स्थानीय प्राधिकार से पूर्णत: या आंशिक वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले शिक्षा मित्र, न्याय मित्र, विकास मित्र, दलपति, होमगार्ड, सरकारी वकील, विशेष शिक्षा परियोजना, साक्षरता अभियान, विशेष शिक्षा केंद्रों में मानदेय पर काम करने वाले अनुदेशक सहित अन्य कर्मी नगर पालिका का चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी के न तो प्रस्तावक बनेंगे और न ही समर्थक.

हालांकि सेवानिवृत कर्मी पर रोक नहीं लगायी गयी है. आयोग ने यह साफ कर दिया है कि कोई भी व्यक्ति एक ही प्रत्याशी का समर्थक या प्रस्तावक बनेंगे. प्रस्तावक व समर्थक उसी वार्ड के होंगे जिस वार्ड से प्रत्याशी चुनाव में लड़ रहें होंगे फरार, सजावार, भ्रष्ट एवं बकायेदार व्यक्ति के भी प्रस्तावक या समर्थक बनने पर रोक लगायी गयी है.

दो सेटों में होगा नामांकन
चुनाव लड़ने वाले कोई भी प्रत्याशी एक पद के लिए अधिकत्तम दो सेट में नाम निर्देशन पत्र दाखिल कर सकते हैं. इससे अधिक की अनुमति नहीं दी गयी है. कोई भी प्रत्याशी स्वयं निर्वाची अथवा सहायक निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष स्वयं उपस्थित होकर नामांकन परचा दाखिल करेंगे. किसी भी परिस्थिति में डाक अथवा प्रस्तावक या अन्य किसी समिति के माध्यम से दाखिल नामांकन के परचे को स्वीकार नहीं किया जाएगा. आयोग ने डीएम को निर्वाची एवं सहायक निर्वाची पदाधिकारी नियुक्ति करने हेतु प्राधिकृत किया है.

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By Prabhat Khabar Digital Desk

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