मामला डीलर के अनुज्ञप्ति रद्द करने काखगडि़या. शहर के 10 डीलरों को राहत देते हुए हाइकोर्ट ने एसडीओ के आदेश पर रोक लगाते हुए एसडीओ को पुन: इस मामले की सुनवाई कर आदेश पारित करने का आदेश जारी किया है. मालूम हो कि शहर के 10 जन वितरण दुकानदारों की अनुज्ञप्ति तत्कालीन एसडीओ ने रद्द कर दी थी. एसडीओ के इस आदेश के विरुद्ध सभी डीलरों क्रमश: गीता भारती, रूबी भारती, उमेश कुमार, पंकज कुमार चौधरी, नवीन कुमार सिन्हा, प्रताप मेहता, अशोक कुमार, गणेश कुमार,राकेश कुमार, तथा बबीता देवी ने हाइकोर्ट में याचिका दायर किया था. विभागीय जानकारी के मुताबिक न्यायमूर्ति ज्योति शरण ने इन सभी डीलरों की याचिका पर सुनवाई करते हुए एसडीओ के आदेश को स्थगित करते हुए पुन: एसडीओ को नये सिरे से इस मामले की सुनवाई कर अपना आदेश जारी करने को कहा है. मिली जानकारी के मुताबिक इन डीलरों की यह शिकायत थी कि बगैर उनके पक्ष के ही इनके विरुद्ध कार्रवाई की गयी. सभी डीलरों ने हाइकोर्ट में अलग-अलग याचिका दायर की थी, लेकिन सभी मामलों की सुनवाई एक साथ करते हुए उक्त न्यायाधीश ने यह आदेश जारी किया है.
एसडीओ के आदेश पर हाइकोर्ट ने लगायी रोक
मामला डीलर के अनुज्ञप्ति रद्द करने काखगडि़या. शहर के 10 डीलरों को राहत देते हुए हाइकोर्ट ने एसडीओ के आदेश पर रोक लगाते हुए एसडीओ को पुन: इस मामले की सुनवाई कर आदेश पारित करने का आदेश जारी किया है. मालूम हो कि शहर के 10 जन वितरण दुकानदारों की अनुज्ञप्ति तत्कालीन एसडीओ ने रद्द […]
