हत्या के दो अलग-अलग मामले में दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम द्विजेंद्र कुमार की अदालत ने हत्या के दो अलग-अलग मामलों में अभियुक्तों को दोषी पाये जाने पर आजीवन कारावास की सजा सुनायी है.

कटिहार. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम द्विजेंद्र कुमार की अदालत ने हत्या के दो अलग-अलग मामलों में अभियुक्तों को दोषी पाये जाने पर आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. यह सजा भादवि की धारा 302 के तहत दोषी पाये जाने पर सुनायी गयी है. दोनों मामले में अभियुक्तों को 25-25 हजार रुपये का अर्थ दंड का भी भुगतान का आदेश दिया गया है. अर्थ दंड भुगतान नहीं करने की स्थिति में अभियुक्त को छह माह अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतना होगा. पहला मामला कदवा थाना क्षेत्र अंतर्गत कुमहरी गांव का है. जहां अभियुक्त पंकज महलदार पिता किस्टो महलदार ने पुराने विवाद को लेकर अपने ही गांव के नरेश महलदार की हत्या धारदार हथियार से कनपटी व गला काटकर कर दिया. अनिल महलदार घर से सुबह मछली मारने के लिए झौआ बेलगचछी बांध पर गए थे. घटना को लेकर नरेश महलदार के पुत्र अनिल महलदार के बयान पर कदवा थाना कांड संख्या 23/ 2023 दर्ज किया गया था. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक रामविलास पासवान ने कुल 11 साक्षियों का न्यायालय में परीक्षण कराया. वहीं दूसरे मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम ने बकरी के द्वारा सहजन के पौधा को खा जाने को लेकर हुए विवाद में ग्राम बैरिया दिलावरपुर थाना अहमदाबाद के अभियुक्त महादेव यादव पिता दुखु यादव तथा उसकी पत्नी पुतुल देवी ने अपने ही गांव के राजकुमार यादव की हत्या धारदार हथियार से कर दी. उक्त मामले में अहमदाबाद थाना कांड 186/ 2022 दर्ज किया गया था. घटना को लेकर स्थानीय थाने में दिए फर्द बयान में मृतक की पुत्री माया कुमारी ने कहा था कि उसकी बकरी महादेव यादव के सहजन का पौधा का पत्ता खा गया था. इसे लेकर महादेव एवं उसकी पत्नी गाली गलोज करना शुरू कर दिया. इसी बात को लेकर विवाद बढ़ गया और पुतुल देवी ने लाठी से उसके पिता के सिर पर वार कर दिया. जिससे वह जख्मी होकर गिर गया. फिर महादेव यादव ने उसे हंसुआ से उसके पिता के पीठ व शरीर को घायल कर दिया. मृतक का पुत्र राकेश कुमार ने बचाने का प्रयास किया तो उसे भी अभियुक्तों ने मारकर जख्मी कर दिया. उसके पिता राजकुमार यादव की अहमदाबाद पीएससी ले जाने के क्रम में मौत हो गयी. अभियोजन पक्ष की ओर से कुल आठ गवाहों का न्यायालय में परीक्षण कराया गया. अभियुक्त पुतुल देवी अब तक फरार चल रही है.

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Author: RAJKISHOR K

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