उपभोक्ताओं के लिए अधिकारों जागरूक करने की जरूरत

उपभोक्ताओं के लिए अधिकारों जागरूक करने की जरूरत

– जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद में दिये कई निर्देश कटिहार समाहरणालय स्थित अपने कार्यालय कक्ष में डीएम सह अध्यक्ष जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद की अध्यक्षता में जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद के सभी सदस्यों के साथ बैठक आयोजित की गयी. जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद के उद्देश्यों एवं उपभोक्ताओं के अधिकारों का संवर्धन संरक्षण के संबंध में उपस्थित सदस्यों को विस्तार से अवगत कराया. उपस्थित सभी सदस्यों को अवगत कराया गया कि उपभोक्ताओं को सेवा में किसी प्रकार की त्रुटि, कमी या उपभोक्ताओं के अनैतिक शोषण के विरूद्ध प्रतितोष प्राप्त करने का अधिकार है. डीएम ने बताया कि उपभोक्ता द्वारा बाजार में उपलब्ध सामग्री के निर्धारित मूल्य भुगतान करने के बावजूद भी अगर उन्हें उक्त सामग्री में कोई खामियां महसूस हो रही है या गारंटी व वारंटी अवधि के भीतर सामग्री में कोई खराबी आती हो अथवा निर्धारित अवधि के अन्दर विक्रेता सामग्री को शर्तों के अधीन वापस या मरम्मती कराने से इंकार कर रहा हो तो वैसे मामलों में उन्हें उपभोक्ता संरक्षण फोरम में परिवाद पत्र दाखिल कराएंगे. बैठक में उप विकास आयुक्त, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला सैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, जिला कल्याण पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र जिला प्रोगाम पदाधिकारी (आईसीडीएस), जिला माप एवं तौल पदाधिकारी, प्रबंधक, जिला लीड बैंक, अंकिता भारती व कुन्दन कुमार शामिल थे. उपभोक्ता दिवस पर किया जाता है जागरूक डीएम ने सदस्यों को जानकारी देते हुए कहा कि उपभोक्ताओं को जागरूक करने एवं उनके हितों की सुरक्षा के लिए सरकार के द्वारा कई आवश्यक कदम उठाये गये है. उपभोक्ता के हितों के लिए बनाये गये ””उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम”” और उसके अन्तर्गत आने वाले कानूनों की जानकारी देने के लिए प्रत्येक वर्ष 15 मार्च को ””विश्व उपभोक्ता संरक्षण दिवस”” एवं 24 दिसम्बर को ””राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण दिवस”” मनाया जाता है. कम वजन पर माप तौल निरीक्षक करेंगे जांच जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद की इस बैठक में डीएम ने कहा कि यदि किसी विक्रेता के विरूद्ध कम वजन देने की शिकायत प्राप्त होती है तो अविलम्ब माप-तौल निरीक्षक इसकी जांचकरेंगे. उपभोक्ताओं के अधिकारों एवं हितों की सुरक्षा को लेकर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 में निहित प्रावधानों का व्यापक प्रचार-प्रसार कराने के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया गया. जिले के महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थानों पर होडिंग बैनर आदि द्वारा व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निर्देशित किया गया.

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Author: RAJKISHOR K

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