कदवा कदवा पुलिस के प्रस्तुत साक्ष्य समर्पित चार्जशीट व अभियोजन पक्ष की मजबूत गवाही के आधार पर एडीजे 9 कटिहार न्यायालय ने कदवा थाना कांड संख्या 78/13, एसटी 497/13 में चार अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए सात-सात वर्षों की सजा सुनाई है. न्यायालय के द्वारा श्याम लाल चौधरी व होली चौधरी को धारा 395 एवं 412 भादवि के तहत 7 वर्ष के कारावास तथा 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. कैसर एवं गुणाधर राय को धारा 395 भादवि के तहत 7 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा दी गई है. जुर्माना अदा नहीं करने पर चारो को अतिरिक्त एक माह का साधारण कारावास भुगतना होगा. मामले को लेकर पुलिस द्वारा किये गए अनुसंधान प्रक्रिया व अभियोजन पक्ष की प्रभावी गवाही को न्यायालय ने महत्वपूर्ण मानते हुए अपर लोक अभियोजक यशवंत सिंह की भूमिका भी सराहनीय रही.
चार अभियुक्त दोषी करार, मिली सात-सात वर्षों की सजा
चार अभियुक्त दोषी करार, मिली सात-सात वर्षों की सजा
