विकसित भारत-जी राम जी से 125 दिन की रोजगार गारंटी: डीडीसी

विकसित भारत-जी राम जी से 125 दिन की रोजगार गारंटी: डीडीसी

– मीडिया संवाद में गिनायी योजना की विशेषता कटिहार उप विकास आयुक्त अमित कुमार की अध्यक्षता में विकास भवन स्थित कार्यालय वेशम में विकसित भारत-जी राम जी (आजीविका गारंटी) योजना को लेकर मीडिया संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस अवसर पर डीडीसी ने मीडिया से संबंधित योजना के बारे में जानकारी साझा करते हुए कहा कि आजीविका गारंटी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्य को प्रति वित्तीय वर्ष 125 दिनों का अकुशल शारीरिक श्रम आधारित मजदूरी-रोजगार उपलब्ध कराने की वैधानिक गारंटी प्रदान की गयी है. उन्होंने बताया कि योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन के साथ-साथ टिकाऊ अवसंरचना का विकास करना है. अधिनियम के अंतर्गत जल सुरक्षा एवं जल-संबंधी कार्य, मूलभूत एवं आजीविका अवसंरचना तथा जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए क्लाइमेट रेज़िलिएंस से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता दी जा रही है. ग्राम पंचायतों को विकास मापदंडों के आधार पर ए, बी एवं सी श्रेणी में वर्गीकृत कर जरूरत के अनुसार योजनाओं का चयन किया जायेगा. योजना के अंतर्गत बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, स्पेस टेक्नोलॉजी आधारित प्लानिंग, डिजिटल मॉनिटरिंग, साप्ताहिक सार्वजनिक प्रकटीकरण व सशक्त सोशल ऑडिट के माध्यम से पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जायेगी. यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है, केंद्र एवं राज्य का अंश 60:40 (पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों के लिए 90:10 ) रहेगा. योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए सभी 231 ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन, समाचार पत्रों में प्रकाशन, होर्डिंग, दीवार लेखन, पोस्टर तथा गणतंत्र दिवस पर थीम आधारित झांकी का आयोजन किया गया है. सभी त्रि-स्तरीय जनप्रतिनिधियों से अनुरोध किया गया कि वे वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए योजनाओं की प्रविष्टि युक्तधारा पोर्टल पर समय से सुनिश्चित करायें. ताकि पंचायतों को निर्धारित संसाधन उपलब्ध कराए जा सकें. डीडीसी ने कहा कि इस नये कानून को लेकर कोई भ्रम की स्थिति नहीं है. मनरेगा की तुलना में यह कानून और योजना काफी बेहतर है. जिला कार्यक्रम पदाधिकारी संजय कुमार मौजूद थे.

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Author: RAJKISHOR K

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