दिव्यांग अधिकार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन की मांग

दिव्यांग अधिकार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन की मांग

– डीएम से मिला दिव्यांगों का प्रतिनिधिमंडल कटिहार समाज कल्याण विभाग के बिहार राज्य सलाहकार बोर्ड सदस्य के शिव शंकर रमानी के नेतृत्व में दिव्यांगों के एक प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी आशुतोष द्विवेदी से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने दिव्यांगों की ज्वलंत समस्याओं और उनके अधिकारों से संबंधित एक ज्ञापन सौंपा. मुख्य मांगों में दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराना शामिल है. प्रतिनिधिमंडल ने प्रमुखता से दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 को जिले में पूरी तरह प्रभावी बनाने की मांग की। श्री रमानी ने डीएम को अवगत कराया कि यह कानून 20 दिसंबर 2016 को अधिसूचित हुआ और 19 अप्रैल 2017 से प्रभावी है. नौ वर्ष बीत जाने के बाद भी कटिहार जिले में इसके कई प्रावधान धरातल पर नहीं उतर पाये है. अधिनियम के तहत दिव्यांगों की श्रेणियों को सात से बढ़ाकर 21 किया गया है. जिन्हें सरकारी नौकरियों में चार प्रतिशत आरक्षण, पेंशन और स्वास्थ्य देखभाल का लाभ मिलना अनिवार्य है. अंत्योदय योजना और राशन कार्ड की मांग प्रतिनिधिमंडल ने एक अन्य मांग पत्र के माध्यम से जिले के लगभग एक लाख 40 हजार दिव्यांगों को अंत्योदय अन्न योजना से जोड़ने और उन्हें रियायती राशन कार्ड निर्गत करने की अपील की. उन्होंने कहा कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे दिव्यांग परिवारों को प्रतिमाह 35 किलो अनाज सुनिश्चित करना प्रशासन की प्राथमिकता होनी चाहिए. समिति ने मांग की कि सभी सरकारी कार्यालयों, थानों और सार्वजनिक स्थानों पर इस अधिनियम की जानकारी देने वाले बैनर और होर्डिंग लगाए जाएं. ताकि दिव्यांगों के प्रति संवेदनशीलता बढ़े और वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो. श्री रमानी ने कहा दिव्यांगजनों के साथ अमानवीय व्यवहार और उत्पीड़न, क्रूरता, दुरुपयोग और हिंसा से बचाने का भी अधिकार है. इस अधिनियम मे दिव्यांग के लिए विशेष न्यायालय का प्रावधान किया गया है. जिलाधिकारी ने ज्ञापन स्वीकार करते हुए उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है. प्रतिनिधिमंडल में शामिल सदस्य शिव शंकर रमानी के अलावा संस्था के मीडिया प्रभारी विजय कुमार चंद्रवंशी, लोको, अली हक, वीरेंद्र ठाकुर आदि प्रमुख रूप से शामिल थे.

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By RAJKISHOR K

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