Consumer Rights Meeting: कटिहार से सूरज गुप्ता की रिपोर्ट: जिला पदाधिकारी सह अध्यक्ष की अध्यक्षता में जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद के सभी सदस्यों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गयी. इस बैठक में उपभोक्ताओं के अधिकारों के संवर्धन और संरक्षण को लेकर विस्तार से चर्चा की गई और अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए गए.
अनैतिक शोषण के खिलाफ फोरम में दर्ज कराएं शिकायत
बैठक में डीएम ने स्पष्ट किया कि उपभोक्ताओं को सेवा में किसी भी प्रकार की त्रुटि, कमी या अनैतिक शोषण के विरुद्ध आवाज उठाने और न्याय पाने का पूरा अधिकार है. यदि कोई उपभोक्ता बाजार में उपलब्ध सामग्री का पूरा मूल्य भुगतान करता है और फिर भी उसे सामग्री में खराबी मिलती है, तो वह इसकी शिकायत कर सकता है. इसके अलावा गारंटी या वारंटी अवधि के भीतर यदि विक्रेता शर्तों के अधीन सामान को बदलने या मरम्मत करने से इनकार करता है, तो उपभोक्ता सीधे उपभोक्ता संरक्षण फोरम में अपना परिवाद पत्र दाखिल करा सकते हैं.
कम वजन देने वाले दुकानदारों पर होगी सीधी कार्रवाई
बैठक के दौरान डीएम ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि यदि किसी भी विक्रेता के विरुद्ध उपभोक्ताओं को कम वजन देने की शिकायत मिलती है, तो माप-तौल निरीक्षक बिना किसी देरी के मामले की तुरंत जांच करेंगे. दोषी पाए जाने पर संबंधित दुकानदार के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इसके साथ ही उपभोक्ताओं के अधिकारों और हितों की सुरक्षा के लिए ‘उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019’ के नियमों का व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार करने का जिम्मा जिला शिक्षा पदाधिकारी को सौंपा गया है.
जागरूकता के लिए लगेंगे होर्डिंग और बैनर
जिले के मुख्य सार्वजनिक स्थानों पर होर्डिंग और बैनर लगाकर लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाएगा, जिसके लिए जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निर्देशित किया गया है. इस बैठक में उप विकास आयुक्त, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष, जिला शिक्षा पदाधिकारी, मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी समेत जिला कल्याण, कृषि, पंचायती राज, उद्योग केंद्र के अधिकारियों और परिषद के अन्य सदस्यों ने हिस्सा लिया.
