विद्यालय में बच्चों के नामांकन पंजी में एक बार कर सकते हैं संशोधन
विद्यालय में बच्चों के नामांकन पंजी में एक बार कर सकते हैं संशोधन

– शिक्षा विभाग के सचिव ने डीइओ को दिया निर्देश कटिहार अब प्रधानाध्यापक व प्रभारी प्रधानाध्यापक विद्यालय के नामांकन पंजी में एक बार संशोधन कर सकते है. शिक्षा विभाग के सचिव बैद्यनाथ यादव ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र लिखकर इस संबंध में दिशा निर्देश दिया है. डीइओ को दिये दिशा निर्देश में शिक्षा विभाग के सचिव ने कहा है कि बच्चों के नामांकन पंजी एवं यू डायस में बच्चों के डेमोग्राफिक डाटा को प्रधानाध्यापक व प्रभारी प्रधानाध्यापक की ओर से माता-पिता से प्राप्त पर्याप्त साक्ष्य जैसे जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, अदालती हलफनामा आदि दस्तावेजों के आलोक में विद्यालय के नामांकन पंजी में एक बार संशोधन किया जा सकता है. ताकि बच्चों का वास्तविक नाम, जन्मतिथि एवं लिंग के आधार पर विद्यालय के नामांकन पंजी, आधार कार्ड, यू डायस एवं अपार आईडी के आंकड़ों में एकरूपता लाया जा सकें. शिक्षा विभाग के सचिव की ओर से इस आशय से संबंधी पत्र में कहा है कि भारत सरकार से प्राप्त निर्देश के आलोक में अध्यनरत छात्रों का अपार आईडी बनाया जा रहा है. अपार आईडी निर्माण के लिए बच्चों का डेमोग्राफिक डाटा (नाम, जन्मतिथि एवं लिंग) यू डायस तथा आधार में समान होना अनिवार्य है. जिले से समीक्षा के क्रम में सूचना प्राप्त हो रही है कि बच्चों के नाम जन्मतिथि, लिंग माता-पिता का नाम नामांकन पंजी एवं आधार में एक समान नहीं होने के कारण आधार वेलिडेशन फेल हो रहा है. जिससे अपार आईडी भी नहीं बन पा रहा है. पत्र में यह भी कहा गया है कि प्रधानाध्यापक व प्रभारी प्रधानाध्यापक द्वारा यह तर्क दिया जा रहा है कि विद्यालय के नामांकन पंजी में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है. इस तर्क के कारण एक ही बच्चे का अलग-अलग एक से ज्यादा प्रोफाइल बनाने की भी जानकारी प्राप्त हो रही है. यू डायस अंतर्गत ड्रॉप बॉक्स में तथा इनएक्टिव बच्चों की संख्या बढ़ रही है. पत्र जरिये शिक्षा सचिव ने यह भी कहा है कि साक्ष्य के आधार पर यूआईडीएआई ने भी आधार कार्ड में एक बार संशोधन करने का प्रावधान किया है. उल्लेखनीय है कि इन दिनों जिले के प्राथमिक, माध्यमिक, उमावि, निजी विद्यालय में नामांकित अध्यनरत सभी बच्चों का अपार आईडी निर्माण किया जा रहा है.
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