कटिहार : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ पीयूष कमल दीक्षित ने सोमवार को दुष्कर्म के आरोपी मनसाही निवासी अभियुक्त डॉक्टर यादव पिता छुरी यादव को सात वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. यह सजा भादवि की धारा 376 के अंतर्गत दोषी पाये जाने पर सुनायी गयी है. अदालत ने अभियुक्त को पांच हजार रुपये अर्थदंड के तौर पर भी भुगतान करने का आदेश दिया है. भुगतान नहीं करने पर आरोपी को तीन माह अतिरिक्त सजा दी जायेगी.
ग्राम बड़ लक्ष्मीपुर मनसाही की सबिता देवी (काल्पनिक) ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष परिवाद पत्र दायर कर अभियुक्त सहित तीन अन्य को आरोपित करते हुए न्यायालय में आवेदन दिया था. सीजेएम ने मामले की गंभीरता को देखते हुए उसे थाने में एफआइआर दर्ज करने का निर्देश दिया था.
पीड़िता ने अपने बयान में कहा कि दिनांक 21 अक्टूबर 1996 को शाम में घर पर अकेली थी. विजयादशमी को सभी लोग कुरैठा दुर्गा पूजा मेला देखने गये थे. घर के पड़ोसी डॉक्टर यादव ने घर की स्थिति पूछकर उसके साथ छेड़छाड़ किया. जिसका विरोध करने पर अभियुक्त ने उसके साथ दुष्कर्म किया. फलस्वरूप वह गर्भवती हो गयी और बाद में अभियुक्त ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया था. पीड़िता ने अपने बयान में अभियुक्त पर 21 अक्तूबर 1996 से पांच जुलाई 1997 तक प्रलोभन देकर शारीरिक संबंध बनाये रखने का भी आरोप मढ़ा था. अभियोजन पक्ष की ओर से इस मामले में दस गवाहों का परीक्षण कराया गया.
