उम्मीदवारों के लिए नामांकन शुल्क निर्धारित

कटिहार : पंचायत चुनाव के उम्मीदवारों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने नामांकन शुल्क निर्धारित कर दिया है. आयोग के दिशा निर्देश के अनुसार जिला परिषद सदस्य पद के सामान्य कोटि के उम्मीदवारों के लिए 2000 रुपया तथा आरक्षित कोटि यथा अनुसूचित जाति, जनजाति व अतिपिछड़ा तथा महिला उम्मीदवारों के लिए 1000 रुपया नामांकन शुल्क […]

कटिहार : पंचायत चुनाव के उम्मीदवारों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने नामांकन शुल्क निर्धारित कर दिया है. आयोग के दिशा निर्देश के अनुसार जिला परिषद सदस्य पद के सामान्य कोटि के उम्मीदवारों के लिए 2000 रुपया तथा आरक्षित कोटि यथा अनुसूचित जाति, जनजाति व अतिपिछड़ा तथा महिला उम्मीदवारों के लिए 1000 रुपया नामांकन शुल्क निर्धारित है. वहीं पंचायत समिति सदस्य, ग्राम पंचायत मुखिया,

सरपंच के सामान्य कोटि उम्मीदवार के लिए 1000 रुपया व आरक्षित कोटि उम्मीदवार के लिए 500 रुपया शुल्क निर्धारित किया गया है. इसी तरह वार्ड सदस्य व पंच के सामान्य कोटि के लिए 250 रुपया तथा आरक्षित कोटि के लिए 125 रुपया शुल्क निर्धारित किया गया है. आरक्षित कोटि के उम्मीदवार को नामांकन पत्र के साथ मूल जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है. अगर उम्मीदवार दो सेट में नामांकन पत्र दाखिल करते हैं, तो एक सेट में जाति प्रमाण पत्र की छाया प्रति लगानी पड़ेगी.

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Read More

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >