जन्मदाता नहीं कर सकते बच्चों के अधिकारों का हनन

समाज में कोई भी बच्चों के अधिकारों का हनन नहीं कर सकता. चाहे वह बच्चों के मां-बाप (जन्मदाता) ही क्यों न हो. उक्त बातें प्रखंड प्रमुख हाजिक हसन अंसारी ने प्रखंड स्तरीय बाल संरक्षण समिति की गठन बैठक का शुभारंभ करते हुए बुधवार को प्रखंड कार्यालय परिसर स्थित सभा भवन में कही. बारसोई : प्रखंड […]

समाज में कोई भी बच्चों के अधिकारों का हनन नहीं कर सकता. चाहे वह बच्चों के मां-बाप (जन्मदाता) ही क्यों न हो. उक्त बातें प्रखंड प्रमुख हाजिक हसन अंसारी ने प्रखंड स्तरीय बाल संरक्षण समिति की गठन बैठक का शुभारंभ करते हुए बुधवार को प्रखंड कार्यालय परिसर स्थित सभा भवन में कही.

बारसोई : प्रखंड स्तरीय बाल संरक्षण समिति की बैठक में प्रमुख ने कहा कि 18 वर्ष से कम उम्र के लड़के या लड़कियां चाहे वह गरीब हो या अमीर को संरक्षण एवं अधिकार मूलभूत जरूरतों को पूरा करना होगा. अगर निर्धन मां-बाप बच्चों के उक्त अधिकारों की पूर्ति नहीं कर सकते तो प्रखंड स्तरीय बाल संरक्षण समिति स्वयंसेवी सहायता, सरकार की मदद से बच्चों को उनके मौलिक अधिकार दिलाने का प्रयास करेगी. समिति का क्रियान्वयन मुख्य रूप से बाल विकास परियोजना के तहत कार्य कर रहे आंगनबाड़ी केंद्रों से होगा. उक्त समिति के अध्यक्ष प्रखंड प्रमुख होंगे.
जबकि संयोजक सह सचिव बाल विकास परियोजना पदाधिकारी होगी. वहीं सह अध्यक्ष प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं उपाध्यक्ष प्रखंड उपप्रमुख होंगे. वहीं पंच सदस्य एवं वार्ड सदस्य को छोड़ सभी पंचायत प्रतिनिधि इसके सदस्य होंगे. वहीं चाइल्ड लाइन के प्रतिनिधि एवं थानाध्यक्ष, स्वास्थ्य एवं कल्याण, शिक्षा विभाग के प्रतिनिधि इसके सदस्य होंगे. इस अवसर पर
बीडीओ राजाराम पंडित, सीडीपीओ निकहत आरा, बीइओ संजय कुमार सिंह, डॉ एमए उस्मानी, बाल कल्याण समिति राजेश कुमार सिंह, मो फारुख आलम, भूमिका विहार से भगवान, संतोष, अखिल भारतीय ग्रामीण विकास परिषद के सचिव मो अनजार आलम सहित सभी पंचायत प्रतिनिधि गण उपस्थित थे.

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