Kanhaiya Kumar Surrenders: कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने सोमवार को बेगूसराय एमपी-एमएलए कोर्ट में आत्मसमर्पण किया. यह सुनवाई स्पेशल जज विवेक चंद्र वर्मा की अदालत में हुई. कोर्ट में पेश होने के बाद उनकी ओर से जमानत की अर्जी दाखिल की गई. सुनवाई के दौरान अदालत ने कन्हैया कुमार की जमानत याचिका स्वीकार कर ली. कोर्ट ने 10-10 हजार रुपये के दो पर्सनल बॉन्ड जमा करने का आदेश दिया. तय शर्त पूरी होने के बाद उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया.
2019 लोकसभा चुनाव से जुड़ा है मामला
यह मामला वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के कथित उल्लंघन से जुड़ा है. बछवाड़ा क्षेत्र के एक सेक्टर मजिस्ट्रेट ने इस मामले में बछवाड़ा थाना में कन्हैया कुमार के खिलाफ केस दर्ज कराया था.
कन्हैया कुमार पर आरोप है कि उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान रुदौली गांव के एक घर पर प्रचार से जुड़ा पोस्टर चिपकाया था. इसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की गई थी.
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चार्जशीट के बाद कोर्ट ने लिया संज्ञान
पुलिस जांच पूरी होने के बाद कन्हैया कुमार के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई. इसके बाद कोर्ट ने मामले का संज्ञान लिया और उनकी अदालत में पेशी जरूरी हो गई. इस मामले में कन्हैया कुमार को पहले ही पुलिस स्तर पर जमानत मिल चुकी थी. लेकिन अदालत द्वारा संज्ञान लेने के बाद उनकी कोर्ट में मौजूदगी जरूरी थी. इसी वजह से उन्होंने सोमवार को अदालत में आत्मसमर्पण किया और जमानत की प्रक्रिया पूरी की.
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