भभुआ सीएस, डॉक्टर व आइओ के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी

एक युवक की हत्या के मामले में गवाही के लिए कोर्ट में उपस्थित नहीं होने पर सिविल सर्जन चंदेश्वरी रजक, कांड के अनुसंधानकर्ता शशिभूषण कुमार व गवाही देने के लिए उपस्थित नहीं होने वाले डॉक्टर केशव कुमार के खिलाफ कोर्ट ने गैरजमानती वारंट जारी किया है.

भभुआ कार्यालय. एक युवक की हत्या के मामले में गवाही के लिए कोर्ट में उपस्थित नहीं होने पर सिविल सर्जन चंदेश्वरी रजक, कांड के अनुसंधानकर्ता शशिभूषण कुमार व गवाही देने के लिए उपस्थित नहीं होने वाले डॉक्टर केशव कुमार के खिलाफ कोर्ट ने गैरजमानती वारंट जारी किया है. इस आशय का आदेश जिला व्यवहार न्यायालय के अपर जिला व सत्र न्यायाधीश 11 सुनील कुमार सिंह की अदालत ने भभुआ थाने में हत्या के मामले में दर्ज कांड संख्या 408/23 में गवाही के लिए चिकित्सक के उपस्थित नहीं होने पर दिया है. सिविल सर्जन व अनुसंधानकर्ता पर कांड के गवाही में कोर्ट का सहयोग नहीं करने का मामला है. गौरतलब है कि 31 जुलाई, 2023 को भभुआ शहर के पूरब मुहल्ला स्थित खाना खजाना रेस्टोरेंट के पास अमन कुमार श्रीवास्तव नामक एक युवक की हत्या कर दी गयी थी. इस मामले में अमन की मां रीता देवी द्वारा भभुआ थाने में खाना खजाना होटल के मालिक राजेश कुमार जायसवाल, जद्दूपूर गांव के अतुल पटेल व अमरिंदर सिंह के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. इस केस में न्यायालय में गवाही चल रही है. पोस्टमार्टम करने वाले चिकित्सक डॉ केशव कुमार की गवाही होनी है. इसे लेकर बार-बार सूचना देने के बावजूद केशव कुमार न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहे हैं. सिविल सर्जन कार्यालय को भी एसपी के माध्यम से पत्र भेजा गया कि उक्त चिकित्सक को गवाही के लिए उपस्थित कराना सुनिश्चित करें. इसके बावजूद डॉक्टर उपस्थित नहीं हुए. चिकित्सक की गवाही के लिए सिविल सर्जन या अनुसंधानकर्ता द्वारा कोई रुचि नहीं लेने के बाद केस में सुनवाई कर रहे अपर जिला व सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार सिंह की अदालत द्वारा गैर जमानती वारंट जारी किया गया.

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By Prabhat Khabar News Desk

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