कैमूर में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत, ट्रैफिक चालान में 50 प्रतिशत की विशेष छूट

Kaimur News : 12 सितंबर को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में भभुआ में 10 और मोहनिया में 2 बेंच गठित की गई हैं. ट्रैफिक चालान पर 50 प्रतिशत की विशेष छूट का लाभ उठाएं.

Kaimur News : आगामी 12 सितंबर 2026 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों को लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकार (DLSA), भभुआ की सचिव डॉ. शैल की अध्यक्षता में बुधवार को समीक्षा बैठक आयोजित की गयी. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री अनुराग के निर्देशानुसार हुई बैठक में विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों ने भाग लिया.

विभिन्न विभागों के पदाधिकारी बैठक में हुए शामिल बैठक में वन प्रमंडल पदाधिकारी के प्रतिनिधि, जिला परिवहन पदाधिकारी, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, जिला खनन पदाधिकारी, जिला नीलाम पत्र पदाधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद भभुआ, श्रम अधीक्षक, कार्यपालक अभियंता एसबीपीडीसीएल भभुआ, निरीक्षक बांट-माप तौल तथा एसडीओ बीएसएनएल सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे.

प्री-सिटिंग के माध्यम से मामलों के समाधान पर जोर समीक्षा के दौरान DLSA सचिव डॉ. शैल ने अधिकारियों से अपने-अपने विभागों से जुड़े पक्षकारों को राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से मामलों के समाधान के लिए प्रेरित करने की अपील की. उन्होंने प्री-सिटिंग यानी पूर्व बैठक आयोजित कर मामलों को आपसी सहमति से सुलझाने पर विशेष जोर दिया, ताकि लोक अदालत के दिन अधिक से अधिक मामलों का त्वरित निष्पादन किया जा सके.

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ट्रैफिक चालान में मिलेगी 50 प्रतिशत की विशेष छूट बैठक में बताया गया कि इस बार ट्रैफिक चालान से संबंधित मामलों में 50 प्रतिशत की विशेष छूट दी जायेगी. चालान के निष्पादन के लिए प्री-रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जिला परिवहन कार्यालय, भभुआ में शुरू कर दी गयी है. संबंधित वाहन मालिक एवं पक्षकार समय रहते अपना पंजीकरण करा सकते हैं.

भभुआ में 10 और मोहनियां में दो बेंच गठित मामलों के सुगम और त्वरित निष्पादन के लिए भभुआ व्यवहार न्यायालय में 10 बेंच, जबकि अनुमंडल न्यायालय मोहनियां में दो बेंच गठित की गयी हैं.

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कई तरह के मामलों का होगा आपसी सहमति से निष्पादन राष्ट्रीय लोक अदालत में आपराधिक शमनीय वाद, बैंक ऋण वसूली, एनआई एक्ट के तहत चेक बाउंस, मोटर दुर्घटना बीमा क्लेम (MACT), ट्रैफिक चालान, नीलाम पत्र वाद, वन विभाग, बिजली, श्रम एवं बांट-माप तौल से संबंधित मामलों के अलावा अन्य दीवानी मामलों का भी आपसी सहमति के आधार पर निष्पादन किया जायेगा.

न्यायालय शुल्क के बिना मामलों के निबटारे का मिलेगा लाभ DLSA ने आम जनता और सभी वादकारियों से राष्ट्रीय लोक अदालत का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की है. लोक अदालत में मामलों के निष्पादन पर किसी प्रकार का न्यायालय शुल्क नहीं लगता है. इच्छुक पक्षकार संबंधित न्यायालय, विभाग अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकार, भभुआ में आवेदन जमा कर सकते हैं.

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By रंजीत पटेल

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