Kaimur News : आदेश : अवर्हियां पंचायत के रोजगार सेवक व पीओ अपने खर्च पर करायेंगे पौधारोपण

दुर्गावती प्रखंड की अवर्हियां पंचायत में चार पौधारोपण की योजनाओं का काम पंचायत रोजगार सेवक तथा कार्यक्रम पदाधिकारी दुर्गावती को अपने खर्च पर कराये जाने का आदेश मनरेगा लोकपाल की अदालत से जारी किया गया है

भभुआ. दुर्गावती प्रखंड की अवर्हियां पंचायत में चार पौधारोपण की योजनाओं का काम पंचायत रोजगार सेवक तथा कार्यक्रम पदाधिकारी दुर्गावती को अपने खर्च पर कराये जाने का आदेश मनरेगा लोकपाल की अदालत से जारी किया गया है. उक्त मामले में अवर्हियां पंचायत के ग्रामीणों द्वारा मनरेगा से कराये गये पौधारोपण योजनाओं में पौधारोपण नहीं कराने या यूनिट से कम पौधों का रोपण कराने तथा गैबियन आदि लगाये बगैर सरकारी राशि का गबन कर लिये जाने का परिवाद दायर कराया गया था. इसमें दुर्गावती प्रखंड के कार्यक्रम पदाधिकारी तथा अवर्हियां पंचायत के पंचायत रोजगार सेवक और मुखिया को विपक्षी बनाया गया था. इधर, मिली जानकारी के अनुसार अवर्हियां पंचायत के रवि कुमार, रामजी बिंद, रघुवीर बिंद आदि ग्रामीणों द्वारा मनरेगा लोकपाल की अदालत में दायर किये गये परिवाद में कहा गया था कि अवर्हियां रोड से पेट्रौल पंप तक 17 हजार 292 रुपये की योजना में बगैर पौधारोपण कराये ही वनपोषकों को मजदूरी भुगतान दिखाया गया है. इसी तरह ग्राम अवर्हियां में अवधेश चौबे के खेत से मुंशी बिंद के मडई तक, अवर्हियां रोड से सोनांव गंगापुर काली मंदिर तक कराये गये कुल एक लाख 47 हजार 272 रुपये की पौधारोपण की योजना में भी भारी अनियमितता बरती गयी है और सरकारी राशि का गबन किया गया है. परिवादियों ने विपक्षियों से सरकारी राशि जुर्माना सहित वसूल करने और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग भी मनरेगा लोकपाल के यहां दायर परिवाद में किया था. बहरहाल, इन योजनाओं की सुनवाई के साथ मनरेगा लोकपाल द्वारा योजना स्थल का निरीक्षण भी किया गया. इसके बाद सुनवाई की विवेचना पूरी होने के बाद अब मनरेगा लोकपाल राजेश कुमार की अदालत से आदेश पारित किया गया है कि इन योजनाओं पर पुन: पौधारोपण का काम कार्यक्रम पदाधिकारी मनरेगा प्रखंड दुर्गावती तथा अवर्हियां पंचायत के पंचायत रोजगार सेवक अपने खर्च पर पुन: करायेगें. क्योंकि, कार्यक्रम पदाधिकारी और पंचायत रोजगार सेवक द्वारा इन योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही बरती गयी है, जो स्थल निरीक्षण से स्पष्ट हुआ है. आदेश में कहा गया है कि इन योजनाओं को पूरा करने के लिए कोई नयी योजना नहीं खोली जायेगी और अगर इन योजनाओं में पौधारोपण का काम नहीं कराया जाता है या नयी योजना खोलकर कराया जाता है, तो कार्यक्रम पदाधिकारी और पंचायत रोजगार सेवक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जायेगी. सिर्फ पंचायत रोजगार सेवक ने ही लगाया जवाब भभुआ. अवर्हियां पंचायत में मनरेगा से कराये गये पौधारोपण योजना में अनियमितता को लेकर ग्रामीणों द्वारा दायर किये गये परिवाद की सुनवाई में सिर्फ पंचायत रोजगार सेवक ही उपस्थित हुए. जबकि, सुनवाई के लिए मनरेगा लोकपाल की अदालत से कार्यक्रम पदाधिकारी दुर्गावती, पंचायत रोजगार सेवक तथा मुखिया पंचायत अवर्हियां को इमेल के माध्यम से नोटिस जारी किया गया. लेकिन, कार्यक्रम पदाधिकारी तथा पंचायत के मुखिया सुनवाई वाद कभी उपस्थित नहीं हुए, न तो अपना कोई जवाब लगाया. इस मामले में सिर्फ पंचायत रोजगार सेवक ने ही अपना जवाब लगाया. पंचायत रोजगार सेवक के अनुसार कुछ योजनाओं पर काम हुआ. कुछ मजदूरों के नहीं आने से बंद हो गये. गैबियन असामाजिक तत्वों द्वारा चुरा लिया गया. पुन: इन योजनाओं पर काम बरसात में कराया जायेगा. स्थल निरीक्षण में मनरेगा लोकपाल ने पायी अनियमितता भभुआ. अवर्हियां पंचायत में पौधारोपण की योजनाओं में अनियमितता बरते जाने तथा सरकारी राशि के गबन किये जाने संबंधित परिवाद को लेकर सुनवाई के क्रम के साथ ही मनरेगा लोकपाल द्वारा स्वयं योजना स्थल का निरीक्षण किया गया और परिवादियों के शिकायत काफी हद तक सही पायी गयी. मनरेगा लोकपाल द्वारा पारित आदेश के अनुसार दो योजनाओं में पौधारोपण का नाम निशान नहीं पाया गया. एक योजना में कुछ पौधे पाये गये, जो लक्ष्य से कम पाये गये. साथ ही पंचायत रोजगार सेवक द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया जा सका कि इस योजना में कितना यूनिट पौधा लगाया गया. इस योजना में पौधे छोटे -छोटे पाये गये और किसी पौधे पर गैबियन नहीं लगाया गया था. स्थल निरीक्षण में कोई वनपोषक उपस्थित नहीं हुआ.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

Digital Media Journalist having more than 2 years of experience in life & Style beat with a good eye for writing across various domains, such as tech and auto beat.

Read More

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >