भभुआ सदर. राजस्व व भूमि सुधार विभाग ने नगर निकाय क्षेत्रों में वंशावली निर्गत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी निर्धारित कर दिया है. इसके तहत अब नगर पर्षद व नगर पंचायत क्षेत्र में निवास करने वाले नागरिकों को वंशावली निर्गत करने के लिए संबंधित अंचल क्षेत्र के अंचलाधिकारी को सक्षम प्राधिकारी नामित किया गया है. दरअसल, जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में पहले से ही सरपंच द्वारा वंशावली निर्गत किये जाने की व्यवस्था लागू है, जबकि शहरी क्षेत्रों में अब तक इस संबंध में कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं थी, लेकिन शहर में उठने वाली इस समस्या पर राजस्व व भूमि सुधार विभाग और नगर विकास व आवास विभाग द्वारा विधिक परामर्श के उपरांत यह निर्णय लिया गया है. इस निर्णय से नगर क्षेत्रों के आम नागरिकों को वंशावली प्राप्त करने में पारदर्शिता, सुविधा व त्वरित सेवा मिलेगी, तो अनावश्यक भटकाव और विलंब की समस्या भी समाप्त होगी. विभाग की ओर से यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गयी है और भविष्य में आवश्यकतानुसार इसकी समीक्षा कर संशोधन भी किया जा सकता है. इधर, जिला प्रशासन द्वारा सभी संबंधित पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि इस व्यवस्था का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करते हुए आम नागरिकों को इसकी जानकारी दी जाये.
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