बार-बार नशे में धराये तो हो जायेंगे तड़ीपार

भभुआ नगर : अपराधियों को ही तड़ीपार किये जाने के बारे में सुना गया है लेकिन, अब शराब की लत वालाें के लिए भी यह फरमान जारी हो सकता है़ राज्य सरकार ने नयी शराबबंदी नीति के अंतर्गत यह नया प्रावधान किया है. इसके तहत शराब के वैसे शौकीन जो शराब के बिना नहीं रह […]

भभुआ नगर : अपराधियों को ही तड़ीपार किये जाने के बारे में सुना गया है लेकिन, अब शराब की लत वालाें के लिए भी यह फरमान जारी हो सकता है़ राज्य सरकार ने नयी शराबबंदी नीति के अंतर्गत यह नया प्रावधान किया है.

इसके तहत शराब के वैसे शौकीन जो शराब के बिना नहीं रह सकते हैं, उन्हें तड़ीपार कर राज्य से बाहर का रास्ता दिखा दिया जायेगा. उत्पाद अधीक्षक प्रदीप कुमार ने बताया कि नयी शराब नीति के अंतर्गत और कड़े प्रावधान किये गये हैं.

जाहिर है राज्य सरकार ने शराबबंदी कानून को लागू कर शराब के शौकीनों के लिए परेशानी बढ़ा दी है. खासकर शौकिया या चोरी छिपे शराब पीने वालों की मुश्किलें बढ़ गयी हैं. सबसे बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी शराबबंदी कानून को लागू रखने का ही फरमान जारी कर दिया है. इस तरह देखा जाये, तो शराबियों की मुश्किलें कम नहीं होनेवाली हैं.

उत्पाद अधीक्षक कहते हैं कि इस पर और सख्ती बरती जायेगी. बहरहाल नये शराबबंदी कानून में तड़ीपार के प्रावधान से आदतन शराबियों को ज्यादातर परेशानियों का सामना करना पड़ेगा. इससे इनकार नहीं किया जा सकता.

कैसे होगी पहचान : शराब के आदतन शौकीनों की पहचान कैसे होगी यह पूछने पर उत्पाद अधीक्षक ने बताया कि जो बार-बार शराब के नशे में पकड़ा जायेगा वहीं आदतन शराबी या शराब का आदी माना जायेगा. मतलब नशे में पकड़े जाने और जेल की हवा खा कर लौटने के बाद पुन: पकड़े जाने पर यह कार्रवाई हो सकती है. अधिकारी ने आगे बताया कि इस पर अभी मीटिंग बगैर में विस्तृत चर्चा होनी है तब यह पूरी तरह से स्पष्ट होगा कि कैसे इसकी पहचान होगी.

नयी नीति में क्या है नया

नयी शराब नीति के अंतर्गत अब नशे की हालत में पकड़े जाने पर उसे भी अपराधी माना जायेगा. उत्पाद अधीक्षक ने बताया कि ऐसे लोगों के लिए सजा का प्रावधान किया गया है. अधिकारी ने बताया कि ऐसे लोगों को जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है यहीं नहीं घर में शराब मिलने पर घर में रहनेवाले 18 साल से अधिक उम्र के सभी व्यक्ति दोषी माने जायेंगे. ये तब तक दोषी माने जायेंगे जब तक वो कोर्ट में खुद को निर्दोष न साबित कर दे.

नये सिरे से बसाना होगा घर

अब जब नये कानून में तड़ीपार किये जाने का प्रावधान कर दिया गया है तब तो शराब के आदी लोगों को नये सिरे से घर बसाना पड़ जायेगा.

मान लिजिए इस कानून के अंतर्गत कोई पकड़ा जाता है और उसे राज्य से बाहर कर दिया जाता है तो इस परिस्थिति में वह जिस राज्य में जायेगा वहां रहने व खाने की व्यवस्था तो करनी पड़ेगी. नाम नहीं प्रकाशित करने की शर्त पर एक अधिकारी का कहना था कि ऐसे लोगों को अब भविष्य को देखते हुए इसकी व्यवस्था करनी होगी.

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