गेहूं के बोझे जलाने के मामले में दो के खिलाफ केस दर्ज

रामपुर : सबार थाना क्षेत्र में सोमवार को खलिहान में रखे तीन बीघा गेहूं के बोझे जलाने के मामले में दो व्यक्तियों के ऊपर नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है. दर्ज प्राथमिकी में पीड़िता शकुंतला देवी पति रामाशीष राम गांव जलालपुर द्वारा कहा गया है कि नन्हक तिवारी उम्र 55 वर्ष व सुदर्शन राम उम्र […]

रामपुर : सबार थाना क्षेत्र में सोमवार को खलिहान में रखे तीन बीघा गेहूं के बोझे जलाने के मामले में दो व्यक्तियों के ऊपर नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है. दर्ज प्राथमिकी में पीड़िता शकुंतला देवी पति रामाशीष राम गांव जलालपुर द्वारा कहा गया है कि नन्हक तिवारी उम्र 55 वर्ष व सुदर्शन राम उम्र 60 वर्ष दोनों व्यक्ति लिली गांव के द्वारा छह मई को लगभग तीन बजे अपने खेत के कटे हुए डंठल में आग लगा रहे थे. तो मेरे द्वारा मना किया गया.

लेकिन दोनों नहीं माने और अपने-अपने खेत में आग लगा दिया, जिससे थोड़ी देर बाद उनके खेत में लगे आग की चिनगारी उड़ने से बगल में खलिहान में रखे गये बोझे धू धू कर जलने लगे. लाख प्रयास के बावजूद भी बोझाें को जलने से नहीं बचाया जा सका. जब तक अगल बगल से ग्रामीण इकठ्ठा हुए.
तब तक आग की लपट इतनी तेज थी कि पूरा गेहूं का बोझा जल कर राख हो गया और वे दोनों व्यक्ति वहां से चलते बने. जबकि, गांव में पंचों द्वारा समझा बुझा कर मुआवजा देने की बात की गयी तो उक्त दोनों व्यक्ति मान गये. लेकिन पंचों द्वारा लगायी गयी क्षतिपूर्ति नहीं दी गयी. जिसके बाद थाने में प्राथमिकी दर्ज करा कर कार्रवाई की मांग की गयी है. इस संबंध में थानाध्यक्ष कोमल तिवारी ने बताया कि दो व्यक्तियों के उपर नामजद एफआइआर दर्ज कर लिया गया है.

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >