300 ऑटो चालकों पर दर्ज होगा सर्टिफिकेट केस

भभुआ नगर : जिला परिवहन विभाग वन टाइम टैक्स के रूप में रजिस्ट्रेशन नहीं करानेवाले 300 ऑटो चालकों के विरुद्ध सर्टिफिकेट केस करेगा. इस मामले में विभाग ने 350 ऑटो चालकों को नोटिस जारी करते हुए एक सप्ताह का समय दिया था. लेकिन, निर्धारित समयावधि बीत जाने के बावजूद सिर्फ 50 ऑटो चालकों ने ही […]

भभुआ नगर : जिला परिवहन विभाग वन टाइम टैक्स के रूप में रजिस्ट्रेशन नहीं करानेवाले 300 ऑटो चालकों के विरुद्ध सर्टिफिकेट केस करेगा. इस मामले में विभाग ने 350 ऑटो चालकों को नोटिस जारी करते हुए एक सप्ताह का समय दिया था. लेकिन, निर्धारित समयावधि बीत जाने के बावजूद सिर्फ 50 ऑटो चालकों ने ही विभाग से अपना रजिस्ट्रेशन कराया है. जानकारी के अनुसार, ऑटो चालकों को वन टाइम टैक्स के रूप में 15 वर्षों के लिए रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है.

वहीं, अब तक जिन ऑटो चालकों ने विभाग से अपना रजिस्ट्रेशन कराया है, उनकी समयसीमा सिर्फ 10 वर्षों के लिए ही है. इस संबंध में राज्यस्तर से प्राप्त निर्देश के आलोक में 15 वर्षों के लिए रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य किया है. इस बारे में डीटीओ भरत भूषण प्रसाद ने बताया कि विभाग से प्राप्त आदेश के मुताबिक ऑटो चालकों को रजिस्ट्रेशन हेतु नोटिस निर्गत किया गया था. लेकिन, अब तक करीब 300 ऑटो चालकों ने रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी नहीं की है. अब इस मामले में ऑटो चालकों के विरुद्ध सर्टिफिकेट केस किया जायेगा.

15 वर्षों के लिए नौ हजार करना है जमा : विभागीय नियम के मुताबिक, ऑटो के रजिस्ट्रेशन में 10 वर्षों के लिए छह हजार और 15 वर्षों के लिए नौ हजार रुपये निर्धारित किया गया है. जिन ऑटो चालकों को नोटिस दिया गया है, उन्होंने सिर्फ 10 वर्षों के लिए ही रजिस्ट्रेशन कराया है. नये नियम के मुताबिक अब प्रति ऑटो चालक को 15 वर्षों के रजिस्ट्रेशन के लिए अलग से तीन हजार रुपये जमा करना है.
10 लाख की होनी थी वसूली : ऑटो चालकों से वन टाइम टैक्स के रूप में करीब 10 लाख रुपये की वसूली की जानी है. लेकिन, ऑटो चालकों ने विभाग के फरमान की अनदेखी करते हुए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करने में रुची नहीं दिखायी. जबकि, विभाग ने इसे लेकर सभी ऑटो चालकों को नोटिस भी निर्गत किया था.
दूसरे राज्य से लाये जाते हैं खटारा वाहन : शहर सहित अन्य इलाकों में बिना रजिस्ट्रेशन व परमिट के चल रहे ऑटो को जब्त करने की भी कार्रवाई की जायेगी. यूपी सहित अन्य प्रदेशों से रिजेक्टेड ऑटो को लाकर यहां की सड़कों पर दौड़ानेवाले ऑटो चालकों के विरुद्ध अभियान चलाकर कार्रवाई करने और खटारा ऑटो को जब्त करने की भी विभाग ने योजना बनायी है.
एक्सक्लूसिव
नोटिस भेजने के बावजूद रजिस्ट्रेशन कराने में रुचि नहीं दिखा रहे चालक
वन टाइम टैक्स में 15 वर्षों के लिए रजिस्ट्रेशन कराना है अनिवार्य
खटारा व बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे ऑटो किये जायेंगे जब्त
चालकों के खिलाफ होगी कार्रवाई
जिन ऑटो चालकों ने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, उनके विरुद्ध सर्टिफिकेट केस दर्ज किया जायेगा. विभागीय निर्देश के मुताबिक 15 वर्षों के लिए रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य किया जा चुका है.
भरत भूषण प्रसाद, डीटीओ कैमूर

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