Arwal News: बिहार में शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करने की दिशा में न्यायालय द्वारा एक और कड़ा फैसला सुनाया गया है. अरवल जिले के कलेर थाना कांड संख्या 62/21 से जुड़े अवैध शराब के एक मामले में जहानाबाद स्थित विशेष उत्पाद न्यायालय-2 ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए 5 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने दोषी पर एक लाख रुपये का अर्थदंड (जर्माना) भी लगाया है.
19 सितंबर 2021 को दर्ज हुआ था कलेर थाने में मामला
मामला अरवल जिले के कलेर थाना क्षेत्र का है, जहां 19 सितंबर 2021 को कांड संख्या 62/21 दर्ज किया गया था. इसमें आरोपी नितीश कुमार (पिता- राजदेव पासवान), निवासी ग्राम अकबरपुर चौकी, थाना कलेर, जिला अरवल के खिलाफ बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा 30(ए) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी. पुलिस ने मामले की गहन छानबीन के बाद आरोपी के खिलाफ अदालत में मजबूत साक्ष्य और आरोप-पत्र (चार्जशीट) दाखिल किया था.
विशेष लोक अभियोजक की रही प्रभावी पैरवी
न्यायालय में सुनवाई के दौरान पुलिस द्वारा प्रस्तुत किए गए पुख्ता सबूतों, गवाहों के बयानों और आरोप-पत्र के आधार पर अदालत ने नितीश कुमार को दोषी पाया. पुलिस द्वारा दी गई आधिकारिक सूचना के अनुसार, आरोपी को सख्त सजा दिलाने में विशेष लोक अभियोजक (स्पेशल पीपी) प्रमोद कुमार की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण और प्रभावी रही. उनकी सशक्त दलीलों के आधार पर अदालत ने आरोपी को बिहार मद्यनिषेध अधिनियम की धारा 30(ए) के अंतर्गत 5 साल के कारावास और 1,00,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई.
