जमुई से अर्जुन अरनव की रिपोर्ट : जमुई जिले में लगातार बढ़ रही भीषण गर्मी और लू को देखते हुए जिला प्रशासन ने बच्चों की सुरक्षा को लेकर अहम निर्णय लिया है. जिलाधिकारी नवीन ने 27 मई 2026 तक जिले के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों, प्री-नर्सरी संस्थानों तथा आंगनबाड़ी केंद्रों में वर्ग 5 तक की कक्षाओं के संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है. प्रशासन का कहना है कि अत्यधिक गर्मी छोटे बच्चों के स्वास्थ्य पर गंभीर असर डाल सकती है.
धारा 163 के तहत जारी हुआ आदेश
जिलाधिकारी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के तहत यह आदेश जारी किया है. आदेश में कहा गया है कि जिले में लगातार बढ़ते तापमान और लू के कारण बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देना जरूरी हो गया है. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि वर्ग 5 से ऊपर की कक्षाओं का संचालन भी केवल सुबह 11 बजे तक ही किया जाएगा.
आदेश उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई
जिला प्रशासन ने चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले विद्यालयों और संस्थानों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. डीएम ने पुलिस अधीक्षक, जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी समेत सभी संबंधित अधिकारियों को आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है.गर्मी और लू से जनजीवन प्रभावित
बिहार के कई जिलों की तरह जमुई में भी इन दिनों भीषण गर्मी का असर लगातार बढ़ रहा है. तापमान में तेजी से वृद्धि होने के कारण आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है. दोपहर के समय लू चलने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. ऐसे हालात में बच्चों को गर्मी से बचाने के लिए प्रशासन का यह फैसला महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
