बाल श्रम उन्मूलन के लिए जागरूकता रथ रवाना

बाल श्रम उन्मूलन को लेकर गुरुवार को जागरूकता रथ को रवाना किया गया. इसके माध्यम से आम लोगों को जागरूक किया जायेगा.

जमुई. बाल श्रम उन्मूलन को लेकर गुरुवार को जागरूकता रथ को रवाना किया गया. इसके माध्यम से आम लोगों को जागरूक किया जायेगा. जानकारी देते हुए श्रम अधीक्षक रतीश कुमार ने बताया कि बाल एवं किशोर श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 संशोधित अधिनियम 2016 की धारा 3 एवं 3A के अनुसार किसी भी घर, दुकान, प्रतिष्ठान, कल कारखानों में 14 वर्ष की आयु से कम उम्र के बच्चे व 18 वर्ष से कम उम्र के किशोर को जोखिम कार्यों में नियोजित करना दंडनीय अपराध है. अगर कहीं बाल श्रमिक नियोजित पाये जाते हैं तो उक्त अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी. उन्होंने कहा कि जागरूकता रथ के माध्यम से लोगों को इससे लेकर विशेष रूप से जानकारी दिया जायेगा.

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By Pankaj kumar singh

पंकज कुमार सिंह प्रिंट माध्यम में 20 और डिजिटल माध्यम में पिछले 5 वर्षों से पत्रकारिता में एक्टिव हैं. करियर की शुरुआत वर्ष 2005 में की. अभी प्रभात खबर के जमुई कार्यालय में कार्यरत हैं. सामाजिक सरोकार, अपराध, शिक्षा, राजनीतिक खबरों में रुचि रखते हैं.

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