JAMUI जन वितरण प्रणाली की दुकानों पर मिलेगा किफायती कुकिंग कोयला
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आने वाले लाभुकों को अब जन वितरण प्रणाली की दुकान के माध्यम से किफायती कुकिंग कोयला उपलब्ध कराया जाएगा.
जमुई से विनीत कुमार की रिपोर्ट JAMUI NEWS :
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आने वाले लाभुकों को अब जन वितरण प्रणाली की दुकान के माध्यम से किफायती कुकिंग कोयला उपलब्ध कराया जाएगा. बिहार स्टेट माइनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड ने विश्व स्तर पर जारी ऊर्जा संकट को देखते हुए आम उपभोक्ताओं के लिए वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत के रूप में कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्णय लिया है. इस महत्वपूर्ण योजना के सफल संचालन हेतु खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा बिहार माइनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड को निगम को कैनलाइजिंग एजेंट नियुक्त करने का निर्देश दिया गया है. जिसके तहत जिला स्तर पर थोक विक्रेता के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. इच्छुक थोक विक्रेता वेवसाईट पर पत्र डाउनलोड कर सकते हैं. उनके अनुसार जिला स्तर पर एक या अधिक थोक विक्रेताओं का चयन किया जाना है. जिन्हें प्रति वर्ष अधिकतम 10 हजार मेट्रिक टन कोयले का आवंटन प्राप्त होगा. इस प्रक्रिया में भाग लेने की इच्छुक आवेदकों के पास वैध पेन, जीएसटी, वित्तीय वर्ष 24 -25 का आयकर रिटर्न और न्यूनतम 20 लाख रुपए का टर्नओवर होना अनिवार्य है. इसके साथ ही आवेदकों को बैंक खाता से संबंधित बैंकर सर्टिफिकेट भी संलग्न करना होगा. योग्य उम्मीदवार निगम के आधिकारिक पोर्टल अथवा वेबसाइट से आवेदन पत्र और आवश्यक दस्तावेजों की सूची प्राप्त कर सकते हैं. पूरी तरह से भरे हुए आवेदन को सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ 6 मई 2026 के अपहरण 3:00 बजे तक बिहार स्टेट माइनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड रूम नंबर 164 विकास भवन न्यू सचिवालय बेली रोड पटना 15 स्टेट निगम के कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित करना होगा. दस्तावेजों की गहन जांच के उपरांत चयनित उम्मीदवारों को ₹2 लाख की सुरक्षा राशि जमा कर निगम के साथ एकरारनामा करना होगा. आवेदन जमा करने मात्र से कोयले का आवंटन सुनिश्चित नहीं होगा. सभी आवेदनों पर अंतिम निर्णय विभाग गहन जांच और सक्षम प्राधिकार के मूल्यांकन के बाद लिया जाएगा.