अलर्ट ! बिहार में 31 दिसंबर तक भरें Income Tax Return, नहीं तो देना होगा जुर्माना

Income Tax Return Last Date : वित्तीय वर्ष 2019-20 का आयकर रिटर्न की अंतिम तिथि 31 दिसंबर निर्धारित की गई है़ इस अवधि में रिटर्न नहीं दाखिल करने पर एक हजार से दस हजार तक दंड का प्रावधान है. बार टैक्सेशन एसोसिएशन के उपाध्यक्ष अधिवक्ता प्रदीप कुमार वर्मा ने कहा कि आयकर रिटर्न दाखिल करने के पूर्व लोगों को विभागीय वेबसाइट को लॉग इन कर फार्म 26 एएस से मिलान कर लेना चाहिए.

ITR Last Date : वित्तीय वर्ष 2019-20 का आयकर रिटर्न की अंतिम तिथि 31 दिसंबर निर्धारित की गई है़ इस अवधि में रिटर्न नहीं दाखिल करने पर एक हजार से दस हजार तक दंड का प्रावधान है. बार टैक्सेशन एसोसिएशन के उपाध्यक्ष अधिवक्ता प्रदीप कुमार वर्मा ने कहा कि आयकर रिटर्न दाखिल करने के पूर्व लोगों को विभागीय वेबसाइट को लॉग इन कर फार्म 26 एएस से मिलान कर लेना चाहिए.

इसके बाद ही अपना रिटर्न दाखिल करना चाहिए. 26 एएस मेे आयकर जमा कराए जाने की राशि, टीडीएस व संबंधित आय के विवरण का ब्योरा रहेगा. रिटर्न दाखिल से पहले इस फॉर्म से मिलान करना आयकर दाता के हित में होगा़ अधिवक्ता प्रदीप कुमार वर्मा ने कहा कि जिनकी सालाना आय दो करोड़ या उससे अधिक है वे सीए से टैक्स आडिट रिपोर्ट करा कर 31 दिसंबर तक विभागीय वेवसाइट मेे अपलोड करें. वे अपना आयकर रिटर्न 31 जनवरी तक दाखिल कर सकते हैं.

इन दस्तावेजों को रखें तैयार : आईटीआर दाखिल करने से पहले फॉर्म-16, रेंटल एग्रीमेंट्स, प्रॉपर्टी टैक्स रिसीट्स, होम लोन के लिए इंटरेस्ट सर्टिफिकेट, बैंक स्टेटमेंट, बैंक लोन के इंटरेस्ट सर्टिफिकेट, कैपिटल गेन स्टेटमेंट, टैक्स सेविंग इंवेस्टमेंट्स (मेडीक्लेम, इंश्योरेंस प्रीमियम, डोनेशंस आदि) जैसे डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें. बैंक स्टेटमेंट को जरूर चेक कर लें कि कोई इनकम या एसेट टैक्स रिटर्न में दिखाने से छूट तो नहीं गया है. साथ ही, सेविंग्स अकाउंट पर मिलने वाला इंटरेस्ट भी दिखाएं.

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Posted By : Avinish Kumar Mishra

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By Prabhat Khabar News Desk

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