hajipur news. राशन वितरण में अनियमितता के आरोप में पीडीएस डीलर पर प्राथमिकी

वैशाली प्रखंड की फुलाढ पंचायत के एक जन वितरण प्रणाली विक्रेता पर राशन वितरण में अनियमितता बरतने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई गयी है

वैशाली. वैशाली प्रखंड की फुलाढ पंचायत के एक जन वितरण प्रणाली विक्रेता पर राशन वितरण में अनियमितता बरतने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई गयी है. यह कार्रवाई अनुमंडल कार्यालय, हाजीपुर द्वारा कराई गई जांच के बाद की गई है. जिसमें वितरण प्रणाली में भारी गड़बड़ियां उजागर हुईं. प्रखंड आपूर्ति कार्यालय, वैशाली द्वारा जारी पत्र के अनुसार, विक्रेता पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 7 एवं भारतीय दंड संहिता की सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की संस्तुति दी गई थी. इसी के आलोक में वैशाली थानाध्यक्ष ने कांड संख्या 449/25 दर्ज करते हुए जांच का जिम्मा एएसआई रामबाबू सिंह को सौंपा है. जांच रिपोर्ट में यह स्पष्ट हुआ कि विक्रेता ने वितरण रजिस्टर में 199 उपभोक्ताओं के नाम पर फर्जी हस्ताक्षर कर खाद्यान्न वितरण दिखाया, जबकि लाभुकों ने स्पष्ट रूप से कहा कि उन्हें कोई अनाज नहीं मिला. लाभुकों के बयान, रसीद और अन्य अभिलेखों की गहन जांच में भी कई विसंगतियाँ पाई गईं. अनुमंडल आपूर्ति पदाधिकारी, हाजीपुर ने साक्ष्यों के आधार पर विक्रेता के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की सिफारिश की है. प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी कुमारी अंजु ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए यह स्पष्ट किया है कि जन वितरण प्रणाली में किसी भी प्रकार की अनियमितता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

Digital Media Journalist having more than 2 years of experience in life & Style beat with a good eye for writing across various domains, such as tech and auto beat.

Read More

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >