Hajipur News : सफाई के दौरान मृत दो कर्मियों को 30-30 लाख का मुआवजा

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार सैप्टिक टैंक की सफाई के दौरान मृत्यु को प्राप्त हुए दो सफाईकर्मियों के आश्रितों को मुआवजे के रूप में 30-30 लाख रुपये की राशि दी गयी है.

हाजीपुर. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार सैप्टिक टैंक की सफाई के दौरान मृत्यु को प्राप्त हुए दो सफाईकर्मियों के आश्रितों को मुआवजे के रूप में 30-30 लाख रुपये की राशि दी गयी है. यह मुआवजा डीएम वर्षा सिंह ने मंगलवार को अपने कार्यालय में चेक के माध्यम से दोनों मृतकों के परिवारों को सौंपा. मृतक सफाईकर्मियों में अजय मल्लिक और गुड्डू मल्लिक शामिल हैं. अजय मल्लिक की मृत्यु पांच मई, 2016 को करताहा थाना क्षेत्र के घटारो में सैप्टिक टैंक की सफाई करते समय हुई थी, जबकि गुड्डू मल्लिक की मृत्यु सात मई, 2016 को सदर थाना क्षेत्र के ईस्माइलपुर में हुई थी. सुप्रीम कोर्ट ने 20 अक्तूबर, 2023 को एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया था, जिसके तहत सैप्टिक टैंक या नाले की सफाई के दौरान मृत्यु होने पर मृतक के आश्रितों को 30 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाना है. इस आदेश के अनुपालन में नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार द्वारा मुआवजा अनुदान का भुगतान करने का निर्णय लिया गया. 10 नवंबर, 2023 को हुई एक बैठक में मुआवजे के भुगतान की प्रक्रिया को मंजूरी दी गयी. इसके तहत डीएम को 60 लाख रुपये का आवंटन किया गया, जिससे दोनों के आश्रितों को मुआवजा दिया गया. इस क्रम में अजय मल्लिक की पत्नी उषा देवी और गुड्डू मल्लिक की पत्नी कलावती देवी को चेक के माध्यम से 30-30 लाख रुपये का मुआवजा प्रदान किया गया. यह मुआवजा सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के तहत उनके अधिकारों की पूरी तरह से पालना करता है.

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By SHAH ABID HUSSAIN

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