गोपालगंज: स्थानीय निकाय से बने विद्यालय अध्यापक, प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापकों को मिलेगा वेतन संरक्षण

स्थानीय निकाय के शिक्षक जो विद्यालय अध्यापक, प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक बने हैं, उन्हें वेतन संरक्षण का लाभ मिलेगा. इसके लिए पात्र शिक्षकों की रिपोर्ट 25 जुलाई तक जिला शिक्षा कार्यालय में जमा की जानी है.

गोपालगंज: स्थानीय निकाय के शिक्षक से विद्यालय अध्यापक, प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक बने शिक्षकों को वेतन संरक्षण का लाभ देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. इस संबंध में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) विनय कुमार सुमन ने जिले के सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों (बीईओ) को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं. पात्र शिक्षकों की रिपोर्ट 25 जुलाई तक हर हाल में जिला शिक्षा कार्यालय को उपलब्ध कराने को कहा गया है.

सरकार के आदेश के तहत मिलेगा लाभ

डीपीओ स्थापना ने बताया कि बिहार सरकार के 22 नवंबर 2025 के आदेश के अनुसार स्थानीय निकाय के वैसे शिक्षक, जो वर्तमान में प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक, उत्क्रमित एवं नवस्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक या विद्यालय अध्यापक (कक्षा 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10 तथा 11 से 12) के पद पर चयनित होकर कार्यरत हैं, उन्हें नियमानुसार वेतन संरक्षण का लाभ दिया जाएगा.

इन शिक्षकों को मिलेगा वेतन संरक्षण

निर्देश के अनुसार यदि किसी शिक्षक का स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में मूल वेतन वर्तमान पद के मूल वेतन से अधिक था, तो उन्हें विशिष्ट शिक्षक की तर्ज पर वेतन संरक्षण का लाभ मिलेगा. हालांकि यह सुविधा केवल उन्हीं शिक्षकों को मिलेगी, जो इसके लिए पात्र होंगे और जिनके खिलाफ कोई अन्य मामला लंबित नहीं होगा.

25 जुलाई तक भेजनी होगी रिपोर्ट

जिला शिक्षा कार्यालय ने सभी बीईओ को निर्देश दिया है कि अपने-अपने प्रखंड के पात्र शिक्षकों का विवरण निर्धारित प्रपत्र में तैयार कर उसकी हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी दोनों 25 जुलाई तक वेतन भुगतान शाखा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें. रिपोर्ट मिलने के बाद पात्र शिक्षकों को वेतन संरक्षण का लाभ देने की आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी.

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Author: Prabhat khabar news desk

Published by: Vivek Ranjan

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