अब गिट्टी- बालू के विक्रेताओं को लेना होगा के-लाइसेंस

गोपालगंज. अब गिट्टी-बालू एवं सीमेंट विक्रेताओं को के- लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा. इसको लेकर खनन विभाग सख्त हो गया है.

गोपालगंज. अब गिट्टी-बालू एवं सीमेंट विक्रेताओं को के- लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा. इसको लेकर खनन विभाग सख्त हो गया है. वहीं विभाग के निर्देश पर सोमवार को कलेक्ट्रेट में शिविर का आयोजन किया गया. शिविर को संबोधित करते हुए खनिज विकास पदाधिकारी अनिल कुमार ने कहा कि कोई भी गिट्टी बालू एवं सीमेंट के विक्रेता की दुकान बिना के-लाइसेंस की संचालित नहीं होगी.उन्होंने गिट्टी बालू दुकानदारों को के- लाइसेंस से संबंधित आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी दी, जबकि खान निरीक्षक सौरभ अभिषेक ने बताया कि गोपालगंज में तीन तरह के लाइसेंस निर्गत किया जाना है. इसमें लघु, मध्यम एवं वृहद लाइसेंस दिया जायेगा. इसके आधार पर गिट्टी बालू एवं सीमेंट के कारोबारी नियम के तहत क्रय- विक्रय कर सकेंगे. उन्होंने गिट्टी- बालू कारोबारी से अपील करते हुए कहा कि के-लाइसेंस को लेकर शीघ्र ही आवेदन करें एवं वैध रूप से अपना कारोबार संचालित करें. शिविर में गिट्टी- बालू कारोबारी रंजीत कुमार सिंह, शंभू चौधरी, जुनैद आलम, सुनील कुमार, दिनेश कुमार ठाकुर आदि उपस्थित थे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी

लेखक के बारे में

By Sanjay kumar abhay

Digital Media Journalist having more than 2 years of experience in life & Style beat with a good eye for writing across various domains, such as tech and auto beat.
Read More
ePaper

अपने दैनिक समाचार अनुभव को और बेहतरीन बनाएं

सिर्फ ₹399 ₹149

एक साल के लिए

आज ही सब्सक्राइब करें

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >