गोपालगंज. स्कूल के खाते से 17 लाख रुपये गबन करने के मामले में में राजकीय मध्य विद्यालय, भोरे के एचएम अजय कुमार सिंह को निलंबित कर दिया गया है. इसको लेकर शिक्षा विभाग ने एक आदेश जारी किया है. स्थापना के डीपीओ मो. जमालुद्दीन की ओर से जारी आदेश में बताया गया है कि शिकायतकर्ता राजेन्द्र द्विवेदी द्वारा राजकीय मध्य विद्यालय, भोरे के अजय कुमार सिंह के विरूद्ध विद्यालय राशि का गबन करने के संबंध में परिवाद दायर किया गया है. दायर परिवाद के आलोक में प्रारंभिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान के डीपीओ राजन कुमार के द्वारा जांच करायी गयी.
जांच को बाधित करने का प्रयास
जांच में पता पता चला कि अजय कुमार सिंह के द्वारा 17 लाख रुपये की राशि निकासी की गयी, लेकिन इसका खर्च का ब्योरा इनके द्वारा समर्पित नहीं किया गया है. जांच के क्रम में खर्च का ब्यौरा, रोकड़ पंजी एवं अन्य अभिलेख की मांग की गयी, लेकिन अभिलेख उनके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है. जो जांच को बाधित करने के प्रयास को परिलक्षित करता है. इसके बाद डीपीओ के द्वारा उनसे स्पष्टीकरण मांग की गयी, जो अभी तक नहीं मिला. ऐसे में आरोपित एचएम पर प्रथम दृष्टया सरकारी राशि गबन एवं दुर्विनियोग करना, उच्चाधिकारी के आदेश का अवहेलना करना, वित्तीय अनियमितता एवं बिहार वित्त नियमावली के प्रवधानों के विपरीत कार्य करना तथा कर्तव्यहीनता एवं कार्य के प्रति लापरवाही के आरोप प्रमाणित होते हैं. इसको लेकर तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता हैं. निलंबन अवधि में नियमानुसार इन्हें जीवन निर्वहन भत्ता देय होगा. इनका निलंबन मुख्यालय प्रखण्ड संसाधन केन्द्र, भोरे निर्धारित किया जाता है. आरोप पत्र अलग से गठित किया जायेगा.
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