Court News: स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई सजा, किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वालों को 20-20 वर्ष की कैद

Court News: गोपालगंज जिला जज का स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वालों को 20-20 वर्ष कैद की सजा सुनाया है. इसके साथ ही 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

By Radheshyam Kushwaha | July 1, 2025 6:48 PM

संजय कुमार अभय/Court News: गोपालगंज से बड़ी खबर आ रही है. गोपालपुर थाना क्षेत्र में दूध का हिसाब करने के बहाने घर के कमरे में बंद कर किशोरी के साथ किये गये दुष्कर्म के मामले की सुनवाई स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने मंगलवार को की. जिला जज- 6 पंकज कुमार वर्मा की स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने मंगलवार को दो आरोपियों को दोषी पाते हुए 20-20 साल की कैद की सजा सुनाई है. इसके साथ ही 20-20 हजार का जुर्माना भी देने का फैसला सुनाया है. जुर्माना की राशि नहीं जमा करने पर छह-छह माह का अतिरिक्त सजा काटना होगा.

सात साल बाद कोर्ट का आया फैसला

सजा सुनाये जाने के बाद भीम ठाकुर व अनिता कुमारी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया. कोर्ट का यह फैसला बचाव पक्ष के अधिवक्ता पुण्डरीक मिश्र व अभियोजन पक्ष से स्पेशल लोक अभियोजक दारोगा सिंह व विनय शंकर राय ने अपना-अपना पक्ष को सुनने के बाद आया है. बता दें कि 16 मार्च 2018 को गोपालपुर थाना क्षेत्र के एक किशोरी को अनिता कुमारी सामाजिक कारणों से नाम बदला हुआ ने दूध का हिसाब करने के लिए घर के कमरे में ले गयी, जहां बैठा कर कमरा के दरवाजे को बंद कर दिया.

दो दुष्कर्मियों को मिली सजा

कमरे में पहले से छुप कर सुकदेवपट्टी गांव का भीम ठाकुर ने उसके साथ जबरन दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था. उस समय किशोरी बेहोश हो गयी थी. जब उसे होश आया तो खून से लतपथ थी. उसके चिल्लाने पर आसपास के लोग आये और कमरे की दरवाजे को तोड़कर उसे निकालकर इलाज कराया. इस संबंध में महिला थाना कांड सं- 13/2018 दर्ज कराया गया था. पुलिस की चार्जशीट रिपोर्ट आने के बाद केस का ट्रायल पॉक्सो स्पेशल कोर्ट में चल रहा था. सजा सुनाये जाने के बाद दोषी पश्चाताप की आग में झुलस रहे थे.

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