लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम के तहत महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए गठित की गयी समिति

गोपालगंज. महिला एवं बाल विकास निगम, बिहार के प्रबंध निदेशक के आदेश के आलोक में कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, निषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम-2013 के प्रभावी अनुपालन की दिशा में जिला प्रशासन ने महत्वपूर्ण पहल की है.

गोपालगंज. महिला एवं बाल विकास निगम, बिहार के प्रबंध निदेशक के आदेश के आलोक में कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, निषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम-2013 के प्रभावी अनुपालन की दिशा में जिला प्रशासन ने महत्वपूर्ण पहल की है. इसके लिए डीएम के निर्देश पर स्थानीय समिति का गठन कर दिया गया है, जिसमें कुल सात हितधारियों को शामिल किया गया है. इस समिति का उद्देश्य कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ होने वाले किसी भी प्रकार के लैंगिक उत्पीड़न की शिकायतों का निष्पक्ष, समयबद्ध और संवेदनशील तरीके से निबटारा करना है. समिति में पदाधिकारियों के साथ-साथ महिला प्रतिनिधि, सामाजिक क्षेत्र से जुड़े सदस्य तथा विधिक जानकारी रखने वाले हितधारक शामिल किये गये हैं, ताकि पीड़ित महिलाओं को न्याय मिल सके और वे बिना किसी भय के अपनी शिकायत दर्ज करा सकें. समिति में जिन हितधारकों को शामिल किया गया है, उनमें डॉ अनुजा सिंह, प्रोफेसर कमला राय कॉलेज गोपालगंज, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी भोरे नंदनी कुमारी, मनिंद्र प्रसाद मेमोरियल वेलफेयर एंड एजुकेशनल ट्रस्ट की सदस्य संजू कुमारी, जीविका सीता देवी, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी रंजना कुमारी, जिला लीड पिरामल फाउंडेशन की विंध्यवासिनी राय तथा जिला परियोजना प्रबंधक कुणाल कुमार सिंह शामिल हैं. प्रोफेसर डॉ अनुजा सिंह को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है. अन्य सभी लोग इसके सदस्य हैं. डीएम द्वारा समिति के कार्यों, दायित्वों एवं प्रक्रिया को लेकर विस्तृत गाइडलाइन भी जारी की गयी है. गाइडलाइन में स्पष्ट किया गया है कि शिकायत मिलने के बाद निर्धारित समय-सीमा के भीतर जांच पूरी की जायेगी तथा पीड़िता की गोपनीयता का विशेष रूप से ध्यान रखा जायेगा. साथ ही सभी सरकारी, अर्धसरकारी एवं निजी कार्यालयों को अधिनियम के प्रावधानों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया है. प्रशासन का मानना है कि स्थानीय समिति के गठन से कार्यस्थलों पर महिलाओं को सुरक्षित और सम्मानजनक वातावरण मिलेगा तथा लैंगिक उत्पीड़न के मामलों पर प्रभावी रोक लगेगी.

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Published by: Sanjay kumar abhay

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