gopalganj news. 22 दिसंबर तक शिक्षकों का संपत्ति विवरण नहीं हुआ जमा, तो होगी कार्रवाई

शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मियों को विहित प्रपत्र में विवरण भरने का मिला निर्देश, संपत्ति विवरण जमा नहीं होने से वेतन भुगतान हो सकता है प्रभावित

गोपालगंज. जिले के नियमित, विशिष्ट एवं बीपीएससी से नियुक्त शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों व प्रधान शिक्षकों सहित सभी कर्मियों को अपनी संपत्ति का ब्योरा विहित प्रपत्र में 22 दिसंबर तक हर हाल में देना होगा. ऐसा नहीं करने पर कड़ी कार्रवाई होगी. इस बाबत स्थापना डीपीओ साहेब आलम में निर्देश जारी किया है. डीपीओ ने दो टूक कहा है कि जिले के सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों एवं चिह्नित मध्य विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को सख्त निर्देश दिया गया है कि वे 22 दिसंबर तक राज्यकर्मी शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों का संपत्ति विवरण अनिवार्य रूप से जमा कराना सुनिश्चित करें. आदेश के अनुसार नियमित, विशिष्ट एवं बीपीएससी से नियुक्त शिक्षक, प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षकों सहित सभी कर्मियों को अपनी संपत्ति का ब्यौरा विहित प्रपत्र में भरकर हस्ताक्षरित करना होगा. इसके बाद संबंधित प्रपत्रों को जिला कार्यक्रम पदाधिकारी सह डीडीओ के फॉरवर्डिंग के माध्यम से एनआइसी (एनआइसी) में जमा कर प्रपत्र-1 एवं प्रपत्र-2 प्राप्त करना अनिवार्य है. प्राप्त दोनों प्रपत्रों को संबंधित लिपिक के पास अनुपस्थिति विवरणी के साथ जमा कराने का भी निर्देश दिया गया है. डीपीओ ने स्पष्ट किया है कि अपर मुख्य सचिव द्वारा प्रत्येक माह की एक तारीख तक भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है. ऐसे में समय पर संपत्ति विवरण जमा नहीं होने से वेतन भुगतान प्रभावित हो सकता है. उन्होंने कहा है कि कार्य की गंभीरता को देखते हुए इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए. निर्धारित तिथि तक कार्य पूरा नहीं होने की स्थिति में संबंधित कर्मी अथवा पदाधिकारी को चिह्नित कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. इधर, डीपीओ को आदेश मिलने के बाद सदर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी दिनेश कुमार सिंह ने कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया है.

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