गोपालगंज : आरटीआइ के निर्देश के उल्लंघन के मामले में राज्य
सूचना आयुक्त ने सदर प्रखंड के बीडीओ पर 25 हजार का जुर्माना लगाया है. राज्य सूचना आयोग
द्वारा जारी पत्र के माध्यम से स्पष्ट कहा गया है कि सूचना जारी होने के एक माह के भीतर यदि जुर्माने की राशि नहीं जमा की गयी, तो बीडीओ के वेतन से राशि की कटौती कर ली जायेगी. मामला सदर प्रखंड की जादोपुर पंचायत के लाल बाबू सिंह के वाद संख्या 115424/14-15 का है.
