अब तक चिह्नित किये गये 6715 अपात्र लाभुक
गोपालगंज : अब सही लाभुक होने का साक्ष्य देना पड़ेगा. अगर गृहस्थी कार्ड के सत्यापन के दौरान सर्वे कर रहे कर्मियों के द्वारा आपको अपात्र घोषित कर दिया गया है, तो अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय से आपको नोटिस भेजा जायेगा. नोटिस मिलने के सात दिनों के अंदर सही लाभुक होने का साक्ष्य देना पड़ेगा. अगर लाभुक के द्वारा साक्ष्य नहीं दिया जाता है, तो अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा साक्ष्य दिये जाने को लेकर एक या दो मौका दिये जाने के बाद लाभुकों को अपात्र मानते हुए उनके राशन कार्ड को रद्द कर दिया जायेगा. ऐसे तो खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के निर्देश पर कराये गये सर्वे के तहत 6715 लाभुकों को चिह्नित किया गया है. इन लाभुकों में कुचायकोट, गोपालगंज, थावे, मांझा, बरौली, सिधवलिया और बैकुंठपुर के शामिल हैं, जिन्हें अनुमंडल पदाधिकारी के यहां से नोटिस भेजा जा रहा है. साक्ष्य नहीं देने पर लाभुकों का राशन कार्ड रद्द कर दिया जायेगा.
