विधिक जागरूकता कार्यक्रम में पढ़ाया कर्तव्य का पाठ

बरौली : विधिक साक्षरता कार्यक्रम के तहत ग्रामीणों को कानून की बारीकियों को समझाते हुए कानून के प्रति उनके दायित्वों एवं कर्तव्य का पाठ पढ़ाया गया. गौरतलब है कि जनमानस में प्रचार प्रसार के द्वारा अद्यतन विधि विधानों से आम जनता को अवगत कराया जाना विधिक जागरूकता कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य है. इसके अंतर्गत न […]

बरौली : विधिक साक्षरता कार्यक्रम के तहत ग्रामीणों को कानून की बारीकियों को समझाते हुए कानून के प्रति उनके दायित्वों एवं कर्तव्य का पाठ पढ़ाया गया. गौरतलब है कि जनमानस में प्रचार प्रसार के द्वारा अद्यतन विधि विधानों से आम जनता को अवगत कराया जाना विधिक जागरूकता कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य है.

इसके अंतर्गत न केवल कमजोर व्यक्तियों को विधिक सेवा उपलब्ध कराया जाना शामिल है बल्कि सुदूर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कैंप लगा कर आम जनता को विभिन्न विधिक प्रावधानों से अवगत कराते हुए उन्हें विधिक रूप से साक्षर बनाना भी विधिक जागरूकता कार्यक्रम का अभिन्न अंग है. इसी के तहत प्रखंड के सलेमपुर पूर्वी पंचायत के पंचायत भवन पर विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन सलेमपुर पूर्वी की मुखिया कुरैशा बेगम की अध्यक्षता में किया गया.

कार्यक्रम में पैनल अधिवक्ता प्रतिभा सिंह द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढाओ सहित राज्य सरकार द्वारा बालिकाओं के लिए संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी गयी. महिलाओं के 10 अधिकार के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि महिलाओं को भी भारतीय कानून द्वारा दिये गये अधिकारों के प्रति जागरूक होने की जरूरत है.

उन्होंने महिलाओं पर हो रहे अत्याचार, अनाचार, पारिवारिक विवाद, घरेलू हिंसा, बाल अपराध सहित महिला उत्पीड़न के बारे में चर्चा की. वही पीएमए योगेंद्र राय ने इस के लिए कानून के बारे में बताते हुए कहा कि पीड़ित महिला या उससे समर्थित कोई भी व्यक्ति न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में शिकायत दर्ज करा कर बचाव कारी आदेश हासिल कर सकती है. कानून के उल्लंघन की स्थिति में जेल के साथ साथ जुर्माना भी हो सकता है.
कार्यक्रम में सरपंच भागीरती देवी, पंकज कुमार, सभी वार्ड सदस्य, पंच, बीडीसी सहित पंचायत के सैकड़ों ग्रामीण मौजूद थे.

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By Prabhat Khabar Digital Desk

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