भोरे : एक मामले की सुनवाई करते हुए उपभोक्ता फोरम ने गोपालगंज पैक्स के शाखा प्रबंधक के ऊपर 85 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. तीन माह के अंदर भुगतान नहीं करने पर नौ प्रतिशत सूद के साथ राशि अदा करनी होगी. थावे थाना क्षेत्र के गोपला मठ निवासी मुक्ति नाथ सिंह की पत्नी कलावती देवी ने अपना खाता पैक्स बैंक में खोल रखा था. अलग-अलग तिथियों में उन्होंने अपने खाते में 55585 रुपये जमा किये थे. जब उन्होंने अपने रुपये की निकासी के लिए बैंक से संपर्क साधा,
तो पता चला कि शाखा प्रबंधक कृष्णा सिंह बैंक बंद कर फरार हो गये थे. इस मामले को लेकर पीड़िता ने जिला सहकारिता पदाधिकारी एवं को-ऑपरेटिव बैंक गोपालगंज के निदेशक से शिकायत की, लेकिन दोनों अधिकारियों ने इस मामले पर कोई कार्रवाई नहीं की. बाद में पीड़िता ने उपभोक्ता अदालत का दरवाजा खटखटाया,
जिसकी सुनवाई करते हुए अदालत ने गोपालगंज पैक्स बैंक के शाखा प्रबंधक कृष्णा सिंह के ऊपर 85 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. फोरम ने पीड़िता की जमा धनराशि 55585 रुपये के अलावा मानसिक, आर्थिक, शारीरिक क्षतिपूर्ति एवं मुकदमा खर्च के एवज में 30 हजार रुपये भुगतान करने का आदेश दिया है. तीन माह के अंदर यह राशि भुगतान नहीं की गयी, तो नौ प्रतिशत सूद देनी होगी.
