गोपालगंज : चर्चित खजूरबानी शराबकांड में बुधवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश जफर इमाम मलिक के कोर्ट ने जमानत के बिंदु पर सुनवाई के लिए केस को एडीजे-6 के यहां ट्रांसफर कर दिया. एडीजे-6 के कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई होगी. बचाव पक्ष के अधीवक्ता वेदप्रकाश तिवारी ने गैर इरादतन हत्या के मामले में छठु पासी, सनोज पासी, राजेश पासी व रीता देवी की जमानत के लिए जिला जज के यहां अर्जी दी थी. बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने जमानत की अर्जी देते हुए कहा कि इन आरोपितों के घर से न तो शराब बरामद हुई है और न ही किसी ने इनके घर शराब पीने से मौत की बात स्वीकारी है. सरकार की ओर से उत्पाद विभाग के विशेष लोक अभियोजक रविभूषण श्रीवास्तव ने बहस में हिस्सा लिया.
एडीजे-6 के कोर्ट में केस ट्रांसफर, सुनवाई आज
गोपालगंज : चर्चित खजूरबानी शराबकांड में बुधवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश जफर इमाम मलिक के कोर्ट ने जमानत के बिंदु पर सुनवाई के लिए केस को एडीजे-6 के यहां ट्रांसफर कर दिया. एडीजे-6 के कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई होगी. बचाव पक्ष के अधीवक्ता वेदप्रकाश तिवारी ने गैर इरादतन हत्या के मामले में छठु […]
