हत्या में पति-पत्नी सहित चार लोगों को उम्रकैद

गोपालगंज : बगीचे से आम तोड़ने के विवाद में किसान की पीट-पीट कर हत्या किये जाने के मामले में तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने पति-पत्नी सहित चार लोगों को दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनायी है. अदालत का यह फैसला 13 साल बाद आया है. सजा सुनाये जाने के बाद […]

गोपालगंज : बगीचे से आम तोड़ने के विवाद में किसान की पीट-पीट कर हत्या किये जाने के मामले में तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने पति-पत्नी सहित चार लोगों को दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनायी है. अदालत का यह फैसला 13 साल बाद आया है. सजा सुनाये जाने के बाद सभी दाेषियों को जेल भेज दिया गया.

कटेया थाने के हड़रवा गांव में पांच जुलाई, 2003 को बगीचे से आम तोड़ने के विवाद में शिव बच्चन साह की पीट-पीट कर हत्या कर दी गयी थी. इस दौरान बचाने पहुंची पत्नी राम सखी देवी, पुत्र अंबिका साह पर हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था. पुलिस ने इस मामले को लेकर मृतक के पुत्र अंबिका साह के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की थी, जिसमें

हत्या में पति-पत्नी सहित…
हड़रवा गांव के कन्हैया साह, पिंटू साह, रमेश साह और इनकी पत्नी भोजा देवी को अभियुक्त बनाया गया था. पुलिस ने इस कांड की अनुसंधान कर अंतिम प्रतिवेदन न्यायालय को सौंपा था. बुधवार को एडीजे-3 राम विनोद प्रसाद सिंह की अदालत ने हत्या के इस मामले की सुनवाई करते हुए चारों अभियुक्त को दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनायी.
कोर्ट ने एपीपी अरविंद द्विवेदी और बचाव पक्ष से अधिवक्ता प्रभुनाथ सिंह की दलीलों को सुनने के बाद फैसला दिया है.
आम तोड़ने के विवाद में शिव बच्चन साह की हुई थी हत्या
कटेया थाने के हड़रवा गांव में जुलाई, 2003 में हुई थी घटना

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By Prabhat Khabar Digital Desk

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