गोपालगंज : अब लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत इ-मेल और डाक से भी फरियादी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. जन समस्याओं के ससमय निष्पादन को लेकर सरकार के द्वारा यह नयी व्यवस्था लागू की गयी है. इसके तहत सभी फरियादी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं.
फरियादी अपनी शिकायत अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी या जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के कार्यालय में बने काउंटर पर दर्ज करा सकते हैं या फिर इ-मेल, डाक या स्वयं आवेदन लेकर कार्यालय में पहुंच कर शिकायत दर्ज करा सकते हैं. 60 दिनों के अंदर शिकायत का निबटारा किये जाने का प्रावधान भी सरकार के द्वारा प्रभावी बनाया गया है. फरियादी की शिकायत दर्ज कराये जाने के साथ ही उन्हें प्राप्ति रसीद मिलेगी. यदि शिकायत इ-मेल से या डाक से की गयी है, तो एसएमएस के माध्यम से प्राप्ति रसीद एवं सुनवाई की सूचना दी जायेगी.
गुरुवार ही नहीं हर दिन दर्ज हो रही शिकायत : लोक शिकायत निवारण अधिनियम के तहत केवल गुरुवार ही नहीं बल्कि सप्ताह के सभी दिन रविवार को छोड़ कर शिकायत दर्ज की जा रही है. किसी भी दिन पहुंच कर फरियादी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. केवल गुरुवार को ही भीड़ लगाने की जरूरत नहीं है.
