गोपालगंज : शातिर किस्म के अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए गुंडा एक्ट (सीसीए ) के तहत कार्रवाई करने का आदेश सारण रेंज के डीआइजी अजित कुमार राव ने दिया है. पुलिस कप्तान के कार्यालय में जिले के अपराध की समीक्षा करते हुए डीआइजी ने पुलिस अधिकारियों को व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए दस दिनों का अल्टीमेटम दिया है. डीआइजी ने कहा है कि शराबबंदी कानून पर सख्ती बरती जाये. शराब के साथ पकड़ा जाना कहीं-न-कहीं पुलिस की चूक है
कि बिहार में शराब पहुंच रही है. बिहार को शराबमुक्त बनाने के लिए सबसे बड़ी जिम्मेवारी पुलिस को है. उन्होंने कहा कि फिरौती के लिए अपहरण के मामले में अब तक कोर्ट को चार्जसीट देने में कोताही सामने आयी है, जिसके के कारण स्पीडी ट्रायल नहीं चल पा रहा है. पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि तत्काल चार्जसीट दाखिल कर स्पीडी ट्रायल चेक कराया जाये. कई मामलों में पुलिस की गवाही के अभाव में मुकदमा लंबित पड़ा हुआ है,
जिससे न्याय मिलने में देर हो रही है. ऐसे मामलों में तत्काल पुलिस के संबंधित व्यक्ति गवाही को पूरा कर सजा दिलाने में सहयोग करें. असहयोग करनेवालों की सूची में डीआइजी ने तलब की है. डीआइजी ने अपराध की समीक्षा के दौरान आदेश दिया कि सभी थानों में महिला शौचालय का निर्माण कराया जाये एवं पीने की शुद्ध पानी की व्यवस्था करायी जाये.
