एसपी नहीं दे पायेंगे एलिबाई का लाभ

एसपी नहीं दे पायेंगे एलिबाई का लाभ अब डीजीपी स्वयं लेंगे निर्णय विभाग ने जारी किया निर्देश संवाददाता, गोपालगंजनयी व्यवस्था केसों में आरोपित को एलिबाई का लाभ अब एसपी स्तर से नहीं मिल पायेगा. एलिबाई पर निर्णय अब सीधे डीजीपी स्तर से होगा. विभाग ने इस संबंध में गोपालगंज के एसपी को पत्र लिखा है. […]

एसपी नहीं दे पायेंगे एलिबाई का लाभ अब डीजीपी स्वयं लेंगे निर्णय विभाग ने जारी किया निर्देश संवाददाता, गोपालगंजनयी व्यवस्था केसों में आरोपित को एलिबाई का लाभ अब एसपी स्तर से नहीं मिल पायेगा. एलिबाई पर निर्णय अब सीधे डीजीपी स्तर से होगा. विभाग ने इस संबंध में गोपालगंज के एसपी को पत्र लिखा है. विभाग ने स्पष्ट कहा है कि एलिबाई के आधार पर पहले स्वयं संबंधित जिले के एसपी द्वारा निर्णय लेकर आरोपित को निर्दोष साबित कर दिया जाता था, जो गलत है. इस संबंध में पुलिस मुख्यालय के पत्र में स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि ऐसे मामले में सीधे पुलिस महानिदेशक स्तर से निर्णय लिया जायेगा. डीआइजी ने निर्देश दिया है कि तीनों जिलों में ऐसे मामले काे चिह्नित करें, जिसमें आरोपित ने एलिबाई का सबूत देकर बचाव की गुहार लगायी है.क्या है एलिबाई एलिबाई को हिंदी में अन्यंत्रता कहा जाता है. किसी घटना में अगर आरोपित यह कहे कि वह वारदात के समय अमुक अस्पताल में भरती था या अमुक जेल, थाना की हाजत में बंद था और इसका आरोपित की ओर से सबूत दिया जा रहा हो तो इसे एलिबाई कहा जाता है. पहले कैसे मिलता था एलिबाई का लाभ आरोपित द्वारा अपने बचाव में दिये गये सबूत की पुलिस जांच करती है. अगर जांच में सबूत सही पाया जाता है, तो उसे एलिबाई का लाभ एसपी स्तर से ही मिल जाता है. एलिबाई का लाभ मिलाना यानी आरोपित का निर्दोष होना है. नये नियम के मुताबिक, अब सीधे डीजीपी स्तर से एलिबाई के संबंध में निर्णय लिया जायेगा.

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >