नगर विकास विभाग ठेके में आरक्षण लागू करेगा

नगर विकास विभाग ठेके में आरक्षण लागू करेगापथ निर्माण के बाद दूसरा विभाग जिसमें ठेका में मिलेगा आरक्षण संवाददाता,पटनानगर विकास एवं आवास विभाग के ठेकों में 50 फीसदी का आरक्षण दिया जायेगा. विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है. विभाग द्वारा जारी होने वाले 15 लाख तक के निर्माण कार्यों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित […]

नगर विकास विभाग ठेके में आरक्षण लागू करेगापथ निर्माण के बाद दूसरा विभाग जिसमें ठेका में मिलेगा आरक्षण संवाददाता,पटनानगर विकास एवं आवास विभाग के ठेकों में 50 फीसदी का आरक्षण दिया जायेगा. विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है. विभाग द्वारा जारी होने वाले 15 लाख तक के निर्माण कार्यों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग व पिछड़ा वर्ग की महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण का लाभ मिलेगा. आय की असमानता को देखते हुए सरकार के इस निर्णय को नगर विकास विभाग अमली जामा पहनाने जा रहा है. विभाग के प्रधान सचिव अमृतलाल मीणा ने बताया कि इस संबंध में प्रस्ताव तैयार कर वित्त विभाग की सहमति के लिए भेजा गया है. पथ निर्माण विभाग द्वारा नगर विकास विभाग को भेजे गये दिशा निर्देश में बताया गया है कि ठेके में आरक्षण के प्रावधान को लागू करने के लिए सभी शहरी स्थानीय निकायों द्वारा आदर्श रोस्टर पंजी तैयार की जायेगी. इसका रखरखाव भी संबंधित नगर निकाय के कार्यपालक पदाधिकारी के कार्यालय में की जायेगी. कार्यपालक पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके स्तर से कार्यान्वित होनेवाले कार्यों को क्रमवार वर्ग विशेष के लिए आरक्षित करने का आदेश निर्गत किया जायेगा. चालू वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद भी अगले वित्तीय वर्ष में आदर्श रोस्टर का बिंदु क्रम जारी रहेगा. इसके साथ ही नगर विकास विभाग के अधीन अन्य संस्थाओं जैसे बुडको, बिहार राज्य जल पर्षद एवं बिहार राज्य आवास बोर्ड में भी रोस्टर पंजी का संधारण उनके मुख्यालय स्तर किया जायेगा. संबंधित संस्थानों के प्रबंध निदेशक के कार्यालय में रोस्टर पंजी का संधारण किया जायेगा. 15 लाख से कम लागत के ठेकों के लिए किसी समाचार पत्र या इटरनेट पर टेंडर का प्रकाशन आवश्यक नहीं होगा. स्थानीय स्तर पर बड़े पैमाने पर एक नियत समय के अंदर प्रचार-प्रसार कर ठेके का निष्पादन किया जायेगा. कार्य आरंभ करने के पहले संबंधित संवेदक से साथ एकरारनामा करना होगा.

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By Prabhat Khabar Digital Desk

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