कार्यपालक पदाधिकारी ने दी अंतिम चेतावनी
आदेश की अनदेखी पर होगी कार्रवाई
गोपालगंज : सार्वजनिक स्थलों पर होर्डिंग व बैनर दिखे, तो खैर नहीं होगी. नगर पर्षद के कार्यपालक पदाधिकारी ने जिला मुख्यालय के विभिन्न चौक-चौराहों पर लगे होर्डिंग व पोस्टर को लेकर सख्त निर्देश दिया है. उन्हाेंने कहा है कि सार्वजनिक स्थल निजी भवनों एवं चौक – चौराहों पर लगाये गये होर्डिंग व पोस्टर लगानेवाले व्यक्ति खुद ही हटा लें. होर्डिंग व पोस्टर नहीं हटाये जाने के बाद कार्रवाई करना प्रशासन की बाध्यता हो जायेगी.
उन्हाेंने विभिन्न चौक – चौराहों पर लगे राजनीतिक दलों के पोस्टर को हटाने का अंतिम निर्देश दिया है. उन्होंने कहा है कि सार्वजनिक स्थलों व चौक-चौराहों पर लगाये गये पोस्टर व बैनर बिना अनुमति के हैं, तो वह गैरकानूनी है. उन पर बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 एवं संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जायेगी. प्रशासन के इस आदेश से वैसे पार्टी कार्यकर्ताओं एवं स्कूल संचालकों पर सामत आ गयी है, जो चौक-चौराहों पर होर्डिंग और पोस्टर लगा कर अपने संस्थान का प्रचार-प्रचार करते हैं. देखना तो यह है कि प्रशासन का यह आदेश कितने दिनों तक प्रभावी रहता है.
