सांसद रामा सिंह को राहत, हत्या के मुकदमा में निचली अदालत का बरी करने का फैसला बरकरार

सांसद रामा सिंह को राहत, हत्या के मुकदमा में निचली अदालत का बरी करने का फैसला बरकरार विधि संवाददाता, पटना सांसद रामा सिंह को बुधवार को पटना उच्च न्यायालय से बड़ी राहत मिली, जब कोर्ट ने हत्या के एक मुकदमे में निचली अदालत द्वारा उन्हें बरी किये जाने के फैसले को बरकरार रखा. कार्यवाहक मुख्य […]

सांसद रामा सिंह को राहत, हत्या के मुकदमा में निचली अदालत का बरी करने का फैसला बरकरार विधि संवाददाता, पटना सांसद रामा सिंह को बुधवार को पटना उच्च न्यायालय से बड़ी राहत मिली, जब कोर्ट ने हत्या के एक मुकदमे में निचली अदालत द्वारा उन्हें बरी किये जाने के फैसले को बरकरार रखा. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश इकबाल अहमद अंसारी और न्यायाधीश चक्रधारी शरण सिंह की खंडपीठ ने राज्य सरकार की अपील याचिका खारिज कर दी. कोर्ट ने कहा कि सारे गवाहों में एक भी प्रत्यक्षदर्शी नहीं था. जिस समय हत्या हुई, उस समय रामा सिंह जेल में बंद थे. वैशाली की जिला अदालत ने 21 जुलाई, 2015 को चंद्रमा सिंह की हत्या के मामले में साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया था. चंद्रमा सिंह की हत्या 25 अगस्त, 2004 को कर दी गयी थी. रामा सिंह पर हत्या के षड्यंत्र रचने का आरोप था.

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Read More

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >